नाबालिग से दुष्कर्म में 20 साल सश्रम कारावास
हल्द्वानी में पॉक्सो अदालत ने नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी युवक को 20 साल की सजा सुनाई। आरोपी ने नौकरी का झांसा देकर 16 वर्षीय नाबालिग को घर से भगा लिया और उसके साथ दुष्कर्म किया। पुलिस ने आरोपी को...

हल्द्वानी, कार्यालय संवाददाता। नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी युवक को दोषी पाते हुए पॉक्सो अदालत ने 20 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। युवक ने घर से लापता चल रही नाबालिग को नौकरी का झांसा देकर दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था। कोर्ट ने आरोपी पर 20 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है। अभियोजन अधिकारी सुनीता भट्ट ने बताया कि प्रकरण 2023 का है। लालकुआं थाने में एक व्यक्ति ने अपनी 16 साल की नाबालिग बेटी के लापता होने की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। पुलिस ने जांच के बाद मथुरा जंक्शन से नाबालिग को बरामद किया था। पीड़िता ने पुलिस को बताया कि घर से निकलने के बाद वह किच्छा रेलवे स्टेशन पहुंची, जहां से एक अंजान युवक नौकरी दिलाने का झांसा देकर अपने साथ ले गया।
आरोप था कि पीड़िता को आरोपी मथुरा और रामपुर ले गया जहां उसके साथ दुष्कर्म किया। इसके बाद लालकुआं पुलिस ने आरोपी सिन्दू कुमार उर्फ सिन्दू यादव निवासी कासगंज, यूपी को गिरफ्तार किया। आरोपी पर पॉक्सो के तहत पहले ही मुकदमा दर्ज कर लिया गया था। अब स्पेशल पॉक्सो न्यायाधीश सुधीर तोमर की अदालत ने आरोपी को दोषी पाते हुए सजा सुनाई है। अर्थदंड जमा नहीं करने पर तीन महीने की अतिरिक्त सजा भोगनी होगी। इसके अलावा आरोपी की ओर से प्रतिकर के रूप में पीड़िता के परिवार को चार लाख रुपये देने के कोर्ट ने आदेश दिए हैं।
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