ऊधमसिंह नगर में पुलिस मुठभेड़ मामलों पर हाईकोर्ट ने मांगी रिपोर्ट
न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की एकलपीठ ने की सुनवाई प्रकरण में अगली सुनवाई के लिए 16

नैनीताल। हाईकोर्ट ने ऊधम सिंह नगर जिले में हुई पुलिस मुठभेड़ों को लेकर सख्त रुख अपनाया है। न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की एकलपीठ ने जांच अधिकारी को मुठभेड़ से जुड़े सभी मामलों की विस्तृत जानकारी अगली सुनवाई से पहले अदालत में पेश करने के आदेश दिए हैं। यह आदेश कुलविंदर सिंह, मनोज सिंह और राजेंद्र सिंह बोरा की जमानत याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान दिया गया। मामले की सुनवाई के दौरान एसएसपी मणिकांत मिश्रा और संबंधित थाना प्रभारी उमेश कुमार स्वयं अदालत में उपस्थित हुए। आरोपियों की ओर से दलील दी गई कि ऊधम सिंह नगर जिले में हाल के वर्षों में कई पुलिस मुठभेड़ की घटनाएं हुई हैं, जिनमें अधिकांश मामलों में बदमाशों के पैरों में गोली लगने की बात सामने आई है।
वहीं, एसएसपी मणिकांत मिश्रा ने अदालत को बताया कि सभी मुठभेड़ की घटनाएं अलग-अलग परिस्थितियों में हुई हैं और पुलिस की जवाबी कार्रवाई में ही आरोपी घायल हुए हैं। कोर्ट ने इन परिस्थितियों को गंभीरता से लेते हुए जांच अधिकारी को सभी मुठभेड़ के मामलों की सूची प्रस्तुत करने का आदेश दिया है। इस प्रकरण में अगली सुनवाई 16 अप्रैल को निर्धारित की गई है।
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