शिक्षकों से रंगदारी मांगने के चार आरोपी दोष मुक्त
शिक्षकों को ब्लैकमेल कर रंगदारी मांगने के आरोपी चार पत्रकारों को न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने साक्ष्यों के आधार पर दोषमुक्त कर दिया।

काशीपुर। शिक्षकों को ब्लैकमेल कर रंगदारी मांगने के आरोपी चार कथित पत्रकारों को न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने साक्ष्यों के अभाव में दोषमुक्त कर दिया। कुंडा थाना क्षेत्र के ग्राम कुदइर्योंवाला स्थित प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक गिरवर सिंह ने कुंडा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 23 जनवरी 2018 को दोपहर एक बजे चार व्यक्ति उनके विद्यालय में आए। वह स्वयं को देहरादून निदेशालय से आने की बता कह रहे थे। इन चारों ने विद्यालय के अभिलेख जबरदस्ती खुलवाए तथा विभिन्न कमियां निकालनी शुरू कर दीं। पूछताछ में गलत उत्तर निकलने पर प्रसारण की धमकी देकर चारों ने एक लाख रुपये की मांग की। प्रधानाध्यापक ने इस मामले में अजीम खान, अजहर मालिक, राजेश शर्मा व योगेश शैली के खिलाफ मुकदमा कराया था। वाद का परीक्षण न्यायिक मजिस्ट्रेट जसपुर की अदालत में हुआ। बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता धर्मेंद्र तुली ने पैरवी की। संबंधित पक्षों को सुनने और पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों को देखते हुए न्यायिक मजिस्ट्रेट ने चारों आरोपियों को साक्ष्यों के अभाव में दोषमुक्त कर दिया।
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