दहेज हत्या के आरोप में पति सहित छह के खिलाफ मुकदमा
सितारगंज में एक पिता ने अपनी बेटी रुकसार की हत्या का आरोप उसके पति और ससुराल वालों पर लगाया है। आरोप है कि दहेज के लिए रुकसार को प्रताड़ित किया गया और गला दबाकर उसकी हत्या कर दी गई। पुलिस ने सभी...

सितारगंज। विवाहिता को दहेज के लिए प्रताड़ित करने व गला दबाकर हत्या करने का आरोप लगाते हुए मृतका के पिता ने पति सहित ससुराल के छह लोगों के खिलाफ दहेज हत्या व उत्पीड़न का मुकदमा दर्ज कराया है। शब्बीर हसैन पुत्र मोहम्मद हुसैन निवासी फरदिया, अमरिया जिला पीलीभीत ने कोतवाली में दी तहरीर में कहा है कि उसकी पुत्री रुकसार का विवाह चार वर्ष पूर्व तौफीक अहमद पुत्र शाहबुददीन निवासी वार्ड 12 बाईपास कालोनी सितारगंज के साथ हुआ था। शादी के एक वर्ष बाद पति तौफीक अहमद, सास आमना बेगम, ननद नरगिश उर्फ गुड़िया, चाचा ससुर बाबू, चाचा जेठ मो. रफीक, फूफा ससुर अकील अहमद ने दहेज के लिए मारपीट की। दहेज में दी बाइक व जेवर बेच दिए। दहेज में कार एवं नकद रुपये की मांग को लेकर प्रताड़ित करने लगे। आरोप लगाया कि 24 मार्च को उसकी पुत्री की गला दबाकर हत्या कर दी। जबकि उन्हें हार्टअटैक से मौत बताई। जब वह बेटी रुकसार के ससुराल पहुंचे तो ससुराल वाले शव घर में छोड़कर फरार हो गये थे। एसएसआई विकम सिंह धामी ने बताया कि पुलिस ने शब्बीर की तहरीर पर पति तौफीक अहमद पुत्र शाहबूद्दीन, सास आमना बेगम, नरगिस उर्फ गुड़िया, बाबू, रफीक, अकील अहमद, के खिलाफ बीएनएस की धारा 80(2), 85 के तहत मुकदमा पंजीकृत कर जांच शुरू कर दी है।
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