Four Convicted for Brutal Murder of Elderly Woman and Three Others in Rudrapur चौहरे हत्याकांड में चार अभियुक्त को आजीवन कारावास, Rudrapur Hindi News - Hindustan
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चौहरे हत्याकांड में चार अभियुक्त को आजीवन कारावास

वर्ष 2021 में नानकमत्ता क्षेत्र में लूट के लिए बुजुर्ग महिला समेत चार लोगों ने निर्मम हत्या करने के चार अभियुक्तों को द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्याय

Newswrap हिन्दुस्तान, रुद्रपुरTue, 20 May 2025 09:20 PM
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चौहरे हत्याकांड में चार अभियुक्त को आजीवन कारावास

रुद्रपुर, संवाददाता। वर्ष 2021 में नानकमत्ता क्षेत्र में लूट के लिए बुजुर्ग महिला समेत चार लोगों की निर्मम हत्या करने के चार आरोपियों को द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश मीना देउपा की अदालत ने दोषी करार देकर आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने चारों दोषियों पर 50-50 हजार का अर्थदंड भी लगाया है। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता अनिल कुमार सिंह ने बताया कि 29 दिसंबर 2021 को नानकमत्ता वार्ड-6 निवासी आदेश कुमार रस्तोगी ने थाना नानकमत्ता में मुकदमा दर्ज कराया था। था कि 29 दिसंबर की दोपहर उनको पुलिस ने बताया कि सिद्धा नवदिया में उनके भाई अजय रस्तोगी और मामा के बेटे शाही जिला बरेली निवासी उदित रस्तोगी पुत्र अनिल रस्तोगी की हत्या हुई है।

पिता के साथ मौके पर जाने के बाद जब वह अपने घर गए तो देखा कि उनकी मां आशा देवी और नानी सन्नो देवी पत्नी हजारी लाल चारपाई पर खून से लथपथ मृत मिलीं थीं। चारों की अज्ञात लोगों ने गला रेतकर हत्या की थी। जांच के बाद पुलिस ने 4 जनवरी 2022 को रुद्रपुर वार्ड-12 निवासी विवेक वर्मा पुत्र ओमप्रकाश वर्मा, सुभाष कॉलोनी निवासी मुकेश शर्मा पुत्र तुलसी राम, नानकमत्ता निवासी रानू रस्तोगी पुत्र अनिल रस्तोगी और 16 अगस्त 2022 शिव कॉलोनी खटीमा निवासी सचिन सक्सेना पुत्र राजकुमार सक्सेना को गिरफ्तार किया था। पुलिस की जांच में आया था कि उन्होंने लूट के लिए चारों की हत्या की गई थी। उनकी निशानदेही पर पुलिस ने घटना में प्रयुक्त दरांती और रॉड बरामद की थी। वहीं इस मामले की सुनवाई द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश मीना देउपा की अदालत में हुई। इस दौरान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता ने अदालत के सामने 24 गवाह पेश किए। मंगलवार को गवाहों के बयान और पत्रावली के अवलोकन के बाद अदालत ने विवेक, मुकेश, रानू और सचिन को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई।

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