बदल गए ट्रैफिक नियम! अब 10 गुना तक लगेगा जुर्माना, सीधे 3 साल की जेल; जान लीजिए ये बड़े बदलाव
भारत सरकार ने 1 मार्च, 2025 से सख्त ट्रैफिक रूल को लागू किया है। नए ट्रैफिक रूल लागू होने के बाद कई मामलों में जुर्माना 10 गुना तक बढ़ा दिया गया है।

भारत सरकार ने 1 मार्च, 2025 से सख्त ट्रैफिक रूल को लागू किया है। नए ट्रैफिक रूल लागू होने के बाद कई मामलों में जुर्माना 10 गुना तक बढ़ा दिया गया है। सरकार के इस नए कदम का उद्देश्य लापरवाह ड्राइविंग को रोकना सड़क की सुरक्षा को सुनिश्चित करना और ट्रैफिक रूल के सख्त अनुपालन को लागू करना है। ट्रैफिक रूल का उल्लंघन करने वालों को भारी जुर्माना, संभावित जेल और सामुदायिक सेवा भी करनी पड़ सकती है। आइए जानते हैं अलग-अलग मामलों में लगने वाले जुर्माने के बारे में विस्तार से।
नशे में गाड़ी चलाना
नशे में गाड़ी चलाने पर जुर्माना बढ़ाकर 10,000 रुपये और/या 6 महीने की कैद कर दिया गया है। बार-बार अपराध करने पर 15,000 रुपये का जुर्माना और 2 साल तक की जेल की सजा होगी जो पहले 1,000 रुपये से 1,500 रुपये के जुर्माने से काफी ज्यादा है।
मोबाइल फोन का यूज करना
अब गाड़ी चलाते समय मोबाइल फोन का उपयोग करने पर जुर्माना 500 रुपये से बढ़कर 5,000 रुपये हो जाएगा।
बिना हेलमेट/सीटबेल्ट के ड्राइविंग
बिना हेलमेट के गाड़ी चलाने पर पहले 100 रुपये का जुर्माना लगता था। लेकिन अब 1,000 रुपये का जुर्माना लगेगा और आपका लाइसेंस तीन महीने के लिए निलंबित किया जा सकता है। सीटबेल्ट न पहनने पर भी 1,000 रुपये का जुर्माना लगेगा।
बिना डॉक्यूमेंट के गाड़ी चलाना
वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस नहीं रहने पर 5,000 रुपये का जुर्माना, 3 महीने की जेल और सामुदायिक सेवा।
इंश्योरेंस नहीं होने पर 2,000 रुपये जुर्माना (दोहराए गए अपराध के लिए 4,000 रुपये)।
पॉल्यूशन सर्टिफिकेट नहीं होने पर 10,000 रुपये जुर्माना और/या 6 महीने की जेल और सामुदायिक सेवा।
ट्रिपल एंड डैंजरस ड्राइविंग
टू-व्हीलर पर 2 से अधिक यात्रियों को ले जाने पर अब 1,000 रुपये का जुर्माना लगेगा जबकि खतरनाक ड्राइविंग या रेसिंग पर 5,000 रुपये का जुर्माना लगेगा।
एम्बुलेंस को रास्ता न देना
एम्बुलेंस या आपातकालीन वाहनों को रोकने पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगेगा।
सिग्नल जंपिंग और ओवरलोडिंग
ट्रैफिक सिग्नल जंप करने पर अब 5,000 रुपये का जुर्माना लगेगा। ओवरलोडिंग वाहनों पर अब 20,000 रुपये का जुर्माना लगेगा जो पहले 2,000 रुपये के जुर्माने से काफी अधिक है।
किशोर अपराधी
नाबालिगों को गाड़ी चलाते हुए पकड़े जाने पर 25,000 रुपये का जुर्माना, 3 साल की कैद, व्हीकल रजिस्ट्रेशन रद्द करना और 25 साल की उम्र तक ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने पर प्रतिबंध लगाया जाएगा।
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