लोक अदालत के लिए वादों को चिह्नित कर प्री काउंसलिंग कराएं: जिला जज
10 मई को लोक अदालत का होगा आयोजन सत्र न्यायाधीश सह जिला विधिक सेवा प्राधिकार के अध्यक्ष राज कुमार द्वारा अपने प्रकोष्ठ में सभी न्यायिक पदाधि

10 मई को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत को लेकर प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह जिला विधिक सेवा प्राधिकार के अध्यक्ष राज कुमार द्वारा अपने प्रकोष्ठ में सभी न्यायिक पदाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की गई। न्यायालय द्वारा की गई तैयारियों को लेकर अद्यतन स्थिति की जानकारी प्राप्त की। अब तक विभिन्न न्यायालयों के द्वारा निर्गत नोटिस और उससे संबंधित तामिला की जानकारी प्राप्त की एवं पक्षकारों के साथ आयोजित होने वाले प्री-काउंसलिंग प्रक्रिया के संबंध में अब तक किए गए कार्यों की समीक्षा की। जिला जज ने राष्ट्रीय लोक अदालत की तैयारियों को लेकर कई महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश दिए। कहा कि अब तक जितने भी वाद चिह्नित कर नोटिस निर्गत हुए हैं, उसके तामिला की अद्यतन अवस्था की जानकारी प्राप्त करें। प्री काउंसलिंग की प्रक्रिया के दौरान पक्षकारों के बीच सौहार्दपूर्ण वातावरण रखें ताकि उन्हें अपने वाद को राष्ट्रीय लोक अदालत में निष्पादित कराने में खुशी हो। लोक अदालत के अंतर्गत आने वाले खनन विभाग, वन विभाग, माप तौल, बैंक से सामंजस्य स्थापित कर उन्हें अधिक से अधिक वाद निस्तारण हेतु पक्षकारों से संपर्क और प्रेरित करने का निर्देश दिया गया। राष्ट्रीय लोक अदालत का प्रचार-प्रसार ग्रामीण और दूर-दराज के क्षेत्रों में हो रहा है और इसमें और गति लाया जाना आवश्यक है। पिछले राष्ट्रीय लोक अदालत में निष्पादित हुए वादों की चर्चा करते हुए कहा गया कि प्रत्येक न्यायालय का यह दायित्व होना चाहिए कि अपने न्यायालय से संबंधित पूर्व में निष्पादित वादों से अधिक वादों का निष्पादन इस बार करवाए। जिला विधिक सेवा प्राधिकार के प्रभारी सचिव डा. दीवान फहद खान, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश विश्व विभूति गुप्ता, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश आनन्दिता सिंह, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश अशोक कुमार गुप्ता, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश लक्ष्मीकान्त मिश्रा, निशित दयाल, कन्हैया लाल यादव, आनंद भूषण, उमेश प्रसाद, मनीष कुमार जायसवाल, पंकज पाण्डेय, मुख्य न्यायिक दण्दाधिकारी लाल बिहारी पासवान, अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी संदीप कुमार सिंह, प्रदीप चन्द्रा, न्यायिक दण्डाधिकारी राजीव कुमार, विकास कुमार, न्यायकर्ता सोभित सौरभ उपस्थित रहें।
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