Child Labor Rescued 13-Year-Old Freed by Bihar s Labour Department धावा दल ने बाल श्रमिक को कराया मुक्त, Begusarai Hindi News - Hindustan
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धावा दल ने बाल श्रमिक को कराया मुक्त

फोटो नंबर: 18, मुक्त कराये गये बाल श्रमिक के साथ धावा दल के अधिकारी। ... एमसी मेहता बनाम तमिलनाडु वाद के आलोक में नियोजक को बीस हजार रुपये मुआवजा की राशि बाल श्रमि

Newswrap हिन्दुस्तान, बेगुसरायThu, 22 May 2025 08:46 PM
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धावा दल ने बाल श्रमिक को कराया मुक्त

बेगूसराय, हमारे प्रतिनिधि। श्रम संसाधन विभाग बेगूसराय की ओर से गठित धावा दल ने विनायक ऑटो हरदिया राजौड़ा से एक 13 साल के एक बाल श्रमिक को विमुक्त कराया। नियोजक के विरुद्ध मुफस्सिल थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई। बाल श्रमिक को बाल कल्याण समिति बेगूसराय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। बताया गया है कि एमसी मेहता बनाम तमिलनाडु वाद के आलोक में नियोजक को बीस हजार रुपये मुआवजा की राशि बाल श्रमिक कल्याण कोष में जमा करने के लिए नोटिस निर्गत किया जाएगा। जमा नही करने की स्थिति में सर्टिफिकेट केस दायर किया जाएगा। नियोजक के विरुद्ध न्यूनतम मजदूरी अधिनियम की धारा 1948 के अंतर्गत भी नोटिस निर्गत किया जाएगा।

ज्ञात हो कि 14 वर्ष से कम उम्र के किसी भी बालक को किसी भी नियोजन में कार्य करवाना गैर कानूनी है। धावा दल में बेगूसराय सदर के श्रम प्रवर्तन अधिकारी मंदीप कुमार, बलिया के श्रम प्रवर्तन अधिकारी सोनू कुमार, चेरियाबरियारपुर क श्रम प्रवर्तन अधिकारी दिवाकर कुमार, वैशाली समाज कल्याण संस्थान बेगूसराय के सपोर्ट पर्सन राजमणि रंजन, मुफस्सिल थाने की अवर निरीखण कुमारी अर्चना सिंह व अन्य थे।

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