Court Acquits Ranjit Kumar and Chandramani Singh in Case of Obstruction of Government Work साक्ष्य के अभाव में आरोपित को कोर्ट ने किया रिहा, Begusarai Hindi News - Hindustan
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साक्ष्य के अभाव में आरोपित को कोर्ट ने किया रिहा

एसडीजेएम कोर्ट मंझौल ने 17 मई को चेरिया बरियारपुर थाना कांड संख्या 60/16 के अभियुक्त रंजीत कुमार और चंद्रमणि सिंह को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया। दोनों पर सरकारी कार्य में बाधा डालने का आरोप था।...

Newswrap हिन्दुस्तान, बेगुसरायMon, 19 May 2025 08:10 PM
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साक्ष्य के अभाव में आरोपित को कोर्ट ने किया रिहा

मंझौल। एसडीजेएम कोर्ट मंझौल ने 17 मई शनिवार को चेरिया बरियारपुर थाना कांड संख्या 60/16 के अभियुक्त रंजीत कुमार एवं चंद्रमणि सिंह को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया। ज्ञात होगी तत्कालीन चेरिया बरियारपुर थाना प्रभारी राघवेंद्र कुमार ने बसौना मोड़ पर वाहन चेकिंग के दौरान सरकारी कार्य में बाधा डालने के आरोप में दोनों लोगों पर प्राथमिकी दर्ज कराई थी। वहीं थाना प्रभारी के द्वारा दुर्व्यवहार करने के आरोप में शिक्षक रंजीत कुमार ने भी थाना प्रभारी पर नालसी वाद संख्या 88/16 दर्ज कराया था जो न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी के कोर्ट में अभी चल रहा है। सूचक रंजीत कुमार के अनुसार पंचायत चुनाव 2016 के प्रशिक्षण में जाने के क्रम में यह विवाद हुआ था।

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