BJP विधायक मिश्री लाल को 2 साल की सजा; कोर्ट ने एक लाख जुर्माना भी ठोंका, सदस्यता पर खतरा, जानें मामला
अलीनगर के भाजपा विधायक मिश्री लाल यादव समेत दो लोगों को आपराधिक मामले में दोषी ठहराते हुए दरभंगा एमपी-एमएलए कोर्ट ने 2-2 साल की सजा सुनाई है। साथ ही दोनों पर एक-एक लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। कोर्ट ने धारा 506 के तहत सजा सुनाई है।

दरभंगा एमपी-एमएलए कोर्ट के मंगलवार को अलीनगर के भाजपा विधायक मिश्री लाल यादव समेत दो लोगों को आपराधिक मामले में दोषी ठहराते हुए 2-2 साल की सजा सुनाई है। साथ ही कोर्ट ने दोनों पर एक-एक लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। कोर्ट ने धारा 506 के तहत सजा सुनाई है। जिससे बाद मिश्री लाल की सदस्यता पर भी खतरा मंडरा रहा है। आपको बता दें इससे पहले कोर्ट ने दोनों को तीन-तीन माह कैद और पांच-पांच सौ रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। दोनों के विरुद्ध मारपीट व रुपये छीनने के आरोप में केवटी प्रखंड के समैला निवासी उमेश मिश्र ने 30 जनवरी 2019 को प्राथमिकी दर्ज कराई थी।
आरोप लगाया था कि 29 जनवरी 2019 को मॉर्निंग वाक के दौरान मिश्रीलाल यादव, सुरेश यादव और अन्य 20-25 लोगों ने कदम चौक पर घेरकर गाली-गलौज की। विरोध करने पर मिश्रीलाल यादव ने सिर पर फरसा से प्रहार कर दिया, जिससे उनका सिर फट गया। एफआईआर में सुरेश यादव पर रॉड और लाठी से मारकर जेब से 2300 रुपये निकालने का भी आरोप लगाया गया था।
मामले में विधायक मिश्रीलाल यादव ने कहा कि वह कोर्ट के आदेश का पूरा सम्मान करते हैं। वह ऊपर के कोर्ट में अपील करेंगे। वहां से बरी होने का उन्हें पूरा भरोसा है। उन्होंने दर्ज कराए मुकदमे को झूठा और राजनीति से प्रेरित बताया था।