Court Acquits Seven in Ramashray Singh Murder Case Due to Lack of Evidence चर्चित रामाश्रय सिंह हत्याकांड में पूर्व प्रमुख के भाई सहित चार दोषी करार, Gopalganj Hindi News - Hindustan
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चर्चित रामाश्रय सिंह हत्याकांड में पूर्व प्रमुख के भाई सहित चार दोषी करार

सात आरोपितों को कोर्ट ने साक्ष्य के अभाव में किया बरीह हत्याकांड में चार आरोपितों को दोषी करार दिया है। जबकि सात आरोपितों को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया है। एक अन्य नामजद आरोपित की सुनवाई के दौरान...

Newswrap हिन्दुस्तान, गोपालगंजFri, 11 April 2025 11:30 PM
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 चर्चित रामाश्रय सिंह हत्याकांड में पूर्व प्रमुख के भाई सहित चार दोषी करार

सात आरोपितों को कोर्ट ने साक्ष्य के अभाव में किया बरी निर्माणाधीन पेट्रोल पंप पर गोली मार कर दी गई थी हत्या गोपालगंज,विधि संवाददाता। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश गुरविंदर सिंह मल्होत्रा की कोर्ट ने शुक्रवार को भोरे के चर्चित व्यवसायी और दुबई के ठेकेदार रामाश्रय सिंह हत्याकांड में चार आरोपितों को दोषी करार दिया है। जबकि सात आरोपितों को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया है। एक अन्य नामजद आरोपित की सुनवाई के दौरान ही मौत हो चुकी है। दो अन्य आरोपितों के खिलाफ अभी सुनवाई जारी है। कोर्ट ने अभियोजन पक्ष से लोक अभियोजक देववंश गिरि उर्फ भानू गिरी तथा बचाव पक्ष से अधिवक्ता अमरेंद्र शाही, परमेश पांडेय तथा मोहनीश कुमार शाही की दलीलों को सुनने के बाद पूर्व प्रमुख कलावती देवी के भाई ब्रजकिशोर सिंह उर्फ बुची सिंह, उनके भतीजे विवेक सिंह, पूर्व उप प्रमुख अरुण कुमार मिश्र उर्फ पप्पू मिश्र तथा उनके भतीजा संजय कुमार मिश्र को दोषी करार दिया । जबकि बसदेवा गांव के अवधेश गोंड, भोरे के सेवानिवृत प्रधानाध्यापक प्रभुनाथ सिंह, बड़हरा के मनु सिंह तथा वीरेंद्र प्रताप सिंह उर्फ टाइगर , मीरगंज थाने के बालाहाता गांव के शंभू सिंह तथा मटिहानी नैन गांव के विशाल सिंह और यूपी के खामपार थाने के प्रदीप यादव को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया । कांड के आरोपित विनय कुमार मिश्र तथा राजू सिंह के खिलाफ अलग से सुनवाई चल रही है। 13 जून 2019 को हुई थी हत्या 13 जून 2019 को रामाश्रय सिंह की खजुरहा के उनके ही निर्माणाधीन पेट्रोल पंप पर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। मामले को लेकर रामाश्रय सिंह के बड़े भाई हरिनारायण सिंह ने पूर्व प्रमुख कलावती देवी के भाई ब्रजकिशोर सिंह उर्फ बुच्ची सिंह और दो भतीजों राजू सिंह और विवेक सिंह,पूर्व उप प्रमुख अरुण कुमार मिश्र उर्फ पप्पू मिश्र व उनके भतीजे संजय कुमार मिश्र उर्फ बब्लू मिश्र,अधिवक्ता राघवेन्द्र सिन्हा, सेवानिवृत्त शिक्षक प्रभुनाथ सिंह,पूर्व बीडीसी विनय कुमार मिश्र व बसदेवा गांव के अवधेश गोंड़ के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई थी। जांच के दौरान पांच को पुलिस ने बनाया था आरोपित कांड के अनुसंधान के दौरान गोपालगंज पुलिस और एसटीएफ की टीम ने कुख्यात विशाल सिंह, खामपार थाने के प्रदीप यादव, उचकागांव थाने के बालाहाता गांव के शम्भू सिंह व भोरे थाने के बड़हरा गांव के बिरेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ टाइगर व मनू कुमार सिंह को गिरफ्तार कर आरोपित बनाया था।बाद में कांड के अनुसंधानक की तरफ से सभी पांच के खिलाफ कोर्ट में आरोप पत्र भी समर्पित कर दिया गया था।

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