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केजरीवाल, सिसोदिया और सज्जन कुमार के खिलाफ फैसले; अब HC पहुंची जज कावेरी बावेजा

अपने चर्चित फैसलों के लिए जानी जाने वाली स्पेशल जज (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, पीसी एक्ट, सीबीआई) कावेरी बावेजा को अब दिल्ली हाईकोर्ट में जिम्मेदारी मिली है। पढ़ें यह रिपोर्ट…

Krishna Bihari Singh लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीMon, 21 April 2025 09:47 PM
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केजरीवाल, सिसोदिया और सज्जन कुमार के खिलाफ फैसले; अब HC पहुंची जज कावेरी बावेजा

अपने चर्चित फैसलों के लिए जानी जाने वाली स्पेशल जज (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, पीसी एक्ट, सीबीआई) कावेरी बावेजा को दिल्ली हाईकोर्ट में रजिस्ट्रार (सतर्कता) के रूप में नियुक्त करने का आदेश जारी किया गया है। यह आदेश दिल्ली हाईकोर्ट ने ही जारी किया है। स्पेशल जज कावेरी बावेजा ने कई बड़ी राजनीतिक हस्तियों के मामलों की सुनवाई की है और बड़े फैसले भी दिए हैं।

‘बार एंड बेंच’ की रिपोर्ट के मुताबिक, दिल्ली हाईकोर्ट की ओर से जारी आदेश में न्यायालय ने कहा- माननीय मुख्य न्यायाधीश ने दिल्ली उच्च न्यायिक सेवा की अधिकारी कावेरी बावेजा को तत्काल प्रभाव से प्रतिनियुक्ति के आधार पर इस न्यायालय में रजिस्ट्रार (सतर्कता) के रूप में नियुक्त किया है।

कावेरी बावेजा जो वर्तमान में विशेष न्यायाधीश (पीसी एक्ट) (सीबीआई) के रूप में कार्यरत हैं, पवन कुमार जैन की जगह लेंगी। पवन कुमार जैन को उनके मूल कैडर में वापस भेज दिया गया है। राउज एवेन्यू स्थित अदालतों में विशेष न्यायाधीश (पीसी एक्ट) के रूप में जज कावेरी बावेजा ने कई बड़े फैसले दिए हैं। उन्होंने दिल्ली के कथित शराब नीति घोटाले से जुड़े मामलों की सुनवाई की थी।

स्पेशल जज कावेरी बावेजा ने अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और आम आदमी पार्टी (आप) के अन्य पदाधिकारियों से जुड़े मामलों की सुनवाई की। जज कावेरी बावेजा ने मनीष सिसोदिया को नियमित जमानत देने से इनकार कर दिया था। इतना ही नहीं केजरीवाल को भी ईडी की हिरासत में भेज दिया था। साथ ही मेडिकल ग्राउंड पर उन्हें अंतरिम जमानत देने से भी इनकार कर दिया था।

हाल ही में जज कावेरी बावेजा ने 1984 के सिख विरोधी दंगों के मामले में कांग्रेस नेता सज्जन कुमार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। इतना ही नहीं इस महीने की शुरुआत में जज कावेरी बावेजा ने 2020 के दिल्ली दंगों को भड़काने के आरोप में दिल्ली सरकार के कानून मंत्री कपिल मिश्रा की भूमिका की जांच करने का निर्देश देने वाले ट्रायल कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी थी।