जिला परिषद की दुकान आवंटन में गड़बड़ी का मामला पहुंचा हाइकोर्ट
भोरे के जिला परिषद मार्केट में दुकान आवंटन में गड़बड़ी का मामला हाईकोर्ट पहुंचा है। गौरी शंकर प्रसाद ने आरोप लगाया कि उनकी आवंटित दुकान का नंबर 22 मिटाकर 27 कर दिया गया और पीछे की दुकान आवंटित की गई।...

भोरे। एक संवाददाता भोरे निरीक्षण भवन परिसर में स्थित जिला परिषद मार्केट की दुकान के आवंटन में गड़बड़ी का मामला हाईकोर्ट पहुंच गया है। वर्ष 2016 में जिला परिषद द्वारा कराए गए डाक में दुकान संख्या 22 सिसई गांव के गौरी शंकर प्रसाद के नाम से आवंटित हुई थी। यह दुकान मीरगंज मुख्य पथ से सटे उत्तर अग्रभाग में स्थित थी। उनका आरोप है कि वर्ष 2024 में जब मार्केट का निर्माण पूरा हुआ, तो उनकी आवंटित दुकान का नंबर 22 है अंकित कर मिटा दिया गया और फिर से 27 अंकित कर दिया गया। साथ ही अब आगे की बजाय पीछे के हिस्से की दुकान आवंटित की जा रही है।
वहीं जिला परिषद का तर्क है कि आगे की दुकान का साइज बड़ा है, इसलिए वह गौरीशंकर को आवंटित नहीं की जा सकती है। इसलिए उनको आवंटित दुकान स्वीकृत को निरस्त करते हुए पुनः डाक की प्रक्रिया शुरू की गई है। गौरीशंकर प्रसाद ने जिला परिषद के इसी कार्रवाई को पटना हाईकोर्ट में चुनौती दी है। उनका कहना है कि जिला परिषद की मनमानी और रिकॉर्ड में की गई हेराफेरी से उन्हें आवंटित दुकान से वंचित किया जा रहा है।
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