सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए ई श्रम कार्ड बनवाएं मजदूर
ई-श्रम कार्ड धारकों को कल्याणकारी योजनाओं का मिलेगा सीधा लाभ , जिला श्रम अधीक्षक मृत्युंजय कुमार झा ने बताया कि ई श्रम कार्ड मजदूरों को विभिन्न प्रकार की सरकारी योजनाओं के लाभ लेने में सहायक है।

ई-श्रम कार्ड धारकों को कल्याणकारी योजनाओं का मिलेगा सीधा लाभ जहानाबाद, हिंदुस्तान प्रतिनिधि। श्रम विभाग ने असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को ई-श्रम कार्ड बनाने का आह्वान किया है। जिला श्रम अधीक्षक मृत्युंजय कुमार झा ने बताया कि ई श्रम कार्ड मजदूरों को विभिन्न प्रकार की सरकारी योजनाओं के लाभ लेने में सहायक है। कार्ड बनाने की प्रक्रिया बेहद आसान है। उन्होंने अधिकतम मजदूरों को ई-श्रम कार्ड बनवाने का आह्वान किया है। श्री झा ने बताया कि यह योजना भारत सरकार की एक पहल है, जिसका उद्देश्य असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों का एक राष्ट्रीय डेटाबेस तैयार करना है। इस योजना के तहत, श्रमिकों को एक विशिष्ट पहचान संख्या (यूएएन) प्रदान की जाती है, जिससे उन्हें विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ मिल सकता है। राज्य में असंगठित क्षेत्र के श्रमिक ई-श्रम पोर्टल के माध्यम से अपना पंजीकरण करवा सकते हैं। यह पोर्टल श्रम संसाधन विभाग, बिहार सरकार द्वारा संचालित है। पंजीकरण के लिए श्रमिकों को अपने आधार कार्ड, बैंक खाता विवरण, और मोबाइल नंबर की आवश्यकता होती है। श्रम अधीक्षक ने बताया कि ई-श्रम कार्ड धारकों को भविष्य में सरकार द्वारा चलाई जाने वाली विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का सीधा लाभ मिलेगा। उक्त योजना के लाभ से संबंधित विशेष जानकारी और पंजीकरण के लिए, संबंधित मजदूर श्रम संसाधन विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जा सकते हैं। -ई-श्रम कार्ड के कौन हैं पात्र, कार्डधारियों को क्या मिलता है लाभ श्रम अधीक्षक ने बताया कि ई-श्रम कार्ड एक 12 अंकों की यूनिक संख्या होती है, जो असंगठित क्षेत्र में कार्यरत श्रमिकों को दी जाती है। इस कार्ड के ज़रिए श्रमिकों को सरकारी योजनाओं का सीधा लाभ मिलने में मदद मिलती है। इस कार्ड के लिए असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले सभी लोग पात्र हैं, जैसे निर्माण कार्य करने वाले श्रमिक (राजमिस्त्री, मज़दूर), घरेलू कामगार (घर में काम करने वाले) रेहड़ी-पटरी वाले, रिक्शा-ठेला चालक, खेतिहर मज़दूर, प्रवासी श्रमिक, आशा कार्यकर्ता, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, मनरेगा मज़दूर, मछुआरे, बीड़ी मजदूर, चमड़ा उद्योग मजदूर आदि कार्ड बनवाने के लिए पात्र हैं। इसके अलावा कार्ड होल्डर के लिए उम्र की सीमा 16 से 59 वर्ष के बीच तय है। साथ ही उन्हें इपीएफओ या ईएसआईसी का सदस्य नहीं हों, आधार कार्ड और बैंक खाता भी अनिवार्य है। ई-श्रम कार्ड के कई प्रकार के लाभ हैं। ई श्रम कार्ड होल्डरों को प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत दो लाख रुपए तक का बीमा होता है। दुर्घटना में मृत्यु या पूर्ण विकलांगता पर दो लाख और आंशिक विकलांगता पर एक लाख रुपए दिए जाने का प्रावधान है। इसके अलावा उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, जनधन योजना, फ्री राशन जैसी कई योजनाओं का लाभ लेने के लिए कार्ड की जरूरत होती है। सरकार इस डेटाबेस के माध्यम से कामगारों को उनकी योग्यता और अनुभव के अनुसार रोजगार उपलब्ध कराने की योजना बना रही है। कार्डधारकों को भविष्य में पेंशन योजनाओं से जुड़ाव भी होता है। जैसे कि पीएम श्रम योगी मानधन योजना के तहत 3000 प्रतिमाह पेंशन योजना का लाभ भी मिलता है।
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