मारपीट और चोरी के छह आरोपी दोषी करार
अरवल प्रतिनिधि।न्यायालय ने सुनवाई पश्चात् सभी आरोपितों को भादवि की धारा 147, 323, 380/ 34 में दोषी पाया तथा जेल भेज दिया। सजा के बिंदु पर सुनवाई हेतु तिथि निश्चित की गई।

अरवल प्रतिनिधि। मुख्य न्यायाधीश दंडाधिकारी मनीष कुमार पांडे की अदालत ने 6 छह आरोपितों को दोषी पाते हुए न्यायिक अभिरक्षा में लेकर जेल भेज दिया। अधिवक्ता सिद्धेश्वर सिंह ने बताया कि अभियोगी महेंद्र सिंह अईयारा निवासी ने अभियोगवाद संख्या 892 /2009 दाखिल कर आरोप लगाया था कि 20 सितंबर 2009 को अइयारा निवासी रामाधार सिंह, सच्चू सिंह, दीपक कुमार, माधुरी उपाध्याय, अभिषेक उपाध्याय एवं मनोज सिंह ने उसके घर में घुसकर मारपीट की एवं चोरी कर ली। न्यायालय ने सुनवाई पश्चात् सभी आरोपितों को भादवि की धारा 147, 323, 380/ 34 में दोषी पाया तथा जेल भेज दिया। सजा के बिंदु पर सुनवाई हेतु तिथि निश्चित की गई।
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