Khagaria Speedy Trial Convicts Man for Illegal Firearm and Ammunition Possession अवैध आर्म्स एक्ट में दो साल सश्रम कारावास की सजा, Khagaria Hindi News - Hindustan
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अवैध आर्म्स एक्ट में दो साल सश्रम कारावास की सजा

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Newswrap हिन्दुस्तान, खगडि़याWed, 16 April 2025 03:06 AM
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अवैध आर्म्स एक्ट में दो साल सश्रम कारावास की सजा

खगड़िया, विधि संवाददाता न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी खगड़िया सुशील कुमार सिंह ने अवैध कट्टा और गोली बरामदगी के मामले में एक दोषी को सजा सुनाई है। अनुमंडल अभियोजन पदाधिकारी सुजीत कुमार ने मंगलवार को बताया कि यह स्पीडी ट्रायल के अंर्तगत मामला था। कोर्ट एसडीपीओ सुजीत कुमार एवं बचाव पक्ष से अधिवक्ता अजय कुमार सिंह ने सजा के बिंदु पर बहस किए। तत्पश्चात न्यायाधीश ने दोषी को शस्त्र अधिनियम की दो धाराओं में दो-दो साल का सश्रम कारावास की सजा और क्रमश: पांच हजार एवं तीन हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है।जुर्माना की राशि नहीं देने पर प्रत्येक में एक एक महीने का अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भी जेल में व्यतीत करने होंगें। सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी। यह सजा खगड़िया के ग्राम व थाना अलौली निवासी स्वर्गीय गोविन्द यादव के पुत्र राजकुमार यादव उर्फ गोंगा यादव को सुनाई गई है। घटना 9 जून 2021 को 12: 50 बजे की है। आलौली थाना को गुप्त सूचना मिली कि डॉड़गारा घाट के तरफ एक आदमी अवैध आग्नेयास्त्र और गोली के साथ निकला है जो किसी घटना को अंजाम दे सकता है। थाना प्रभारी पुलिस बल के साथ घेराबंदी कर राजकुमार यादव उर्फ गोंगा को पकड़ लिया। तलाशी के क्रम में उसके कमर के पिछे खोंसा हुआ देसी कट्टा जिसके बैरल में लोडेड 303 बोर का कारतूस तथा अलग से 12 कारतूस भी बरामद किया गया। जब्ती सूची तैयार कर गोंगा यादव को जेल भेजा गया था।

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