हादसे में मौत का केस दर्ज नहीं करने पर एसपी सख्त
मधुबनी में 12 मार्च 2025 को सड़क दुर्घटना के मामले में अरेर थानाध्यक्ष को एफआईआर दर्ज न करने और दुर्घटनाग्रस्त ट्रक को छोड़ने पर पुलिस अधीक्षक ने कारण बताओ नोटिस जारी किया। यह कार्रवाई ट्रैफिक डीएसपी...
मधुबनी, विधि संवाददाता। सड़क दुर्घटना मामले में एफआईआर दर्ज नहीं करना व दुर्घटनाग्रस्त ट्रक को छोड़ना अरेर थानाध्यक्ष को भारी पड़ गया। मामला संज्ञान में आने के बाद पुलिस अधीक्षक योगेंद्र कुमार ने अरेर थानाध्यक्ष को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। एसपी ने इस कृत्य को कर्तव्यहीनता, घोर लापरवाही, स्वेच्छाचारिता तथा मनमानेपन करार देते हुए थानाध्यक्ष से पूछा है कि आपके खिलाफ विभागीय कार्यवाही क्यों नहीं शुरू किया जाय। 12 मार्च 2025 को अरेर थाना क्षेत्र के परकौली गांव में सड़क हादसा हुआ था। सड़क दुर्घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई थी। घटना के बाद अरेर पुलिस ने ट्रक को जब्त कर लिया था। बाद में दोनों पक्षों के बीच समझौता होने का हवाला देते हुए ट्रक को छोड़ दिया गया। घटना को लेकर थाना में प्राथमिकी भी दर्ज नहीं किया गया। एसपी के इस कार्रवाई से पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है।
ट्रैफिक डीएसपी की रिपोर्ट पर हुई कार्रवाई: एसपी योगेंद्र कुमार ने ट्रैफिक डीएसपी मधुबनी सुजीत कुमार के रिपोर्ट पर अरेर थानाध्यक्ष पर कारण बताओ नोटिस जारी किया। ट्रैफिक डीएसपी ने घटना को लेकर एसपी को विस्तृत रिपोर्ट सौंपा था।
डीएसपी ने अपने रिपोर्ट में जिक्र किया था कि 12 मार्च 2025 को परकौली में हुई सड़क दुर्घटना की जानकारी अरेर थानाध्यक्ष ने मधुबनी पुलिस के व्हाट्सएप ग्रुप पर दिया था। उन्होंने थानाध्यक्ष से जब घटना की विस्तृत जानकारी मांगी तो थाना से बाहर होने की बात कह कर टाल दिया।
अगले दिन ट्रैफिक डीएसपी ने जब पूनः थानाध्यक्ष से जानकारी ली तो उन्होंने एफआईआर नहीं करने तथा गाड़ी छोड़ देने की जानकारी दी। ट्रैफिक डीएसपी ने इसे गंभीरता से लेते हुए न केवल थानाध्यक्ष को कारण बताओं नोटिस जारी किया बल्कि एसपी को भी मामले से अवगत कराते हुए विस्तृत रिपोर्ट सौंपी।
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