नशीली दवाओं के सेवन से दूर रहें युवा
मुजफ्फरपुर के एसकेजे लॉ कॉलेज में विधिक सहायता एवं सेवा इकाई और जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सहयोग से नशीली दवाओं के दुरुपयोग और एनडीपीएस एक्ट पर विधिक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का...

मुजफ्फरपुर, प्रमुख संवाददाता। एसकेजे लॉ कॉलेज में गुरुवार को विधिक सहायता, सेवा इकाई तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकार के संयुक्त तत्वावधान में विधिक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कार्यक्रम का विषय नशीली दवाओं के दुरुपयोग और नशीली दवाओं के खतरे के उन्मूलन के पीड़ितों के लिए कानूनी सेवाएं योजना 2015 एवं एनडीपीएस एक्ट 1985 था।
कार्यक्रम का उद्घाटन प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह डालसा अध्यक्ष श्वेता कुमारी सिंह, अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह एनडीपीएस कोर्ट के विशेष न्यायाधीश अमित कुमार सिंह, डालसा सचिव जयश्री कुमारी, महाविद्यालय के अध्यक्ष एसके मिश्रा, सचिव डॉ. उज्ज्वला मिश्रा, निदेशक जयंत कुमार और प्राचार्य डॉ. केकेएन तिवारी ने संयुक्त रूप से किया।
महाविद्यालय के निदेशक ने अतिथियों का स्वागत करते हुए एनडीपीएस अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों पर विस्तार से चर्चा की। महाविद्यालय के अध्यक्ष ने कहा कि एनडीपीएस एक्ट में नशीली दवाओं के दुरुपयोग से जुड़े अपराधों में कठोर दंड का प्रावधान है।
महाविद्यालय के छात्र-छात्राओं द्वारा नशीली दवाओं की रोक एवं खरीद फरोख्त पर प्रतिबंध लगाने हेतु एक नाट्य-मंचन का आयोजन किया गया। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने कहा कि यदि आप नशीले पदार्थ का सेवन एवं इसकी किसी भी गतिविधि में संलिप्त रहते हैं तो अप्रत्यक्ष रूप से आतंकी गिरोहों को सहयोग करते हैं। इसलिए युवाओं को इससे पूर्णरूपेण अलग रहना चाहिए। एनडीपीएस कोर्ट के विशेष न्यायाधीश ने कहा कि युवाओं को नशीले पदार्थों से दूर रहना चाहिए। डालसा सचिव जयश्री कुमारी ने बताया कि नशीली दवाओं का समाज में भिन्न भिन्न स्तरों पर सिंडीकेट बनता जा रहा है, जो समाज के लिए घातक है। महाविद्यालय की सचिव ने कहा कि एक नशामुक्त समाज ही एक स्वस्थ समाज का निर्माण कर सकता है। महाविद्यालय के विधिक सहायता एवं सेवा इकाई के संयोजक डॉ. रविरंजन राय ने कहा कि मादक पदार्थ की तस्करी अंतरराष्ट्रीय संगठित अपराध है।
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