मतदाता सूची से नाम हटाने का कारण बताना अनिवार्य
मुजफ्फरपुर में पंचायत उपनिर्वाचन के लिए मतदाता सूची को त्रुटिरहित बनाने की तैयारी शुरू हो गई है। राज्य निर्वाचन आयोग ने जिला निर्वाचन पदाधिकारियों को निर्देश दिया है कि छूटे हुए मतदाताओं के कारण को...

मुजफ्फरपुर, मुख्य संवाददाता। पंचायत उपनिर्वाचन को लेकर मतदाता सूची को त्रुटिरहित बनाने की दिशा में तैयारी शुरू कर दी गई है। राज्य निर्वाचन आयोग ने इसके लिए सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारियों को पत्र भेजकर निर्देश दिया है।
निर्देश में बताया गया है कि छूटे हुए मतदाताओं को किस कारण में सूची में नहीं शामिल किया गया, इसे पोर्टल पर अंकित करना अनिवार्य है। इस प्रक्रिया का पालन किए बिना मतदाता सूची का प्रारूप प्रकाशन नहीं किया जाएगा। इसके अलावा एक विधानसभा क्षेत्र के मतदाता को वार्ड की मतदाता सूची में शामिल करने के बाद शेष वोटरों की विवरणी का मिलान कर लिया जाएगा। ताकि, किसी वोटरों का नाम छूटे नहीं। साफ्टवेयर के माध्यम से मतदाता सूची के विखंडीकरण से दावा आपत्ति के निष्पादन की प्रक्रिया एवं अनुश्रवण का यूजर मैन्यूअल उपलब्ध करा दिया गया है। इससे संबंधित जानकारी पूर्व में दी जा चुकी है। कुल मतदाता की संख्या के आधार पर प्रपत्र क के अनुसार मतदाता सूची का चंक बनाना है। इसमें शेष मतदाता के छूटने का कारण और इसकी संख्या की प्रविष्टी करना अनिवार्य है। इसी अनुसार तैयारी सुनिश्चित करने को कहा गया है।
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