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महिलाओं को बस चलाने का प्रशिक्षण देगी सरकार

बिहार परिवहन विभाग ने 18 से 35 वर्ष की उम्र की इच्छुक महिलाओं को बस चलाने का निशुल्क प्रशिक्षण देने का निर्णय लिया है। प्रशिक्षण के बाद महिलाओं को ड्राइविंग लाइसेंस दिया जाएगा और पटना समेत अन्य शहरों...

Newswrap हिन्दुस्तान, पटनाFri, 23 May 2025 07:38 PM
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महिलाओं को बस चलाने का प्रशिक्षण देगी सरकार

परिवहन विभाग ने महिलाओं को बस चलाने के लिए प्रशिक्षण देने का निर्णय लिया है। ड्राइविंग की ट्रेनिंग लेने के लिए 18 से 35 वर्ष उम्र की इच्छुक महिलाओं का चयन किया जाएगा। चयनित महिलाओं को गाड़ी चलाने का प्रशिक्षण दिलाकर विभाग ड्राइविंग लाइसेंस दिलाएगा। इसके बाद इनको पटना समेत अन्य शहरों में चलने वाली महिलाओं के लिए समर्पित पिंक बस की कमान सौंपी जाएगी। विभागीय अधिकारियों के अनुसार, बिहार राज्य पथ परिवहन निगम (बीएसआरटीसी) ने महिला सशक्तीकरण को बढ़ावा और सुगम परिवहन देने के उद्देश्य से पिंक बस सेवा शुरू की है। पटना के साथ मुजफ्फरपुर, भागलपुर, पूर्णिया, गया और दरभंगा में 20 पिंक बसें चल रही हैं।

जल्द ही 100 और बसों का परिचालन इन शहरों में होगा। गौर हो कि पिंक बसों के लिए निगम ने बीते दिनों चालकों और संवाहकों (कंडक्टर) की भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किया। निगम से सम्बद्ध एजेंसी से इनका चयन होना था। इसके तहत निगम को 25 महिला चालक और 250 महिला संवाहक की जरूरत थी। निगम ने बिहार के साथ झारखंड से आवेदन मांगा था, लेकिन निगम को एक भी महिला चालक नहीं मिली। 90 महिलाओं ने संवाहक के लिए जरूर आवेदन किए। कुछ आवेदन चालकों के लिए भी आए, लेकिन वह बस चलाने योग्य नहीं पाई गईं। यही कारण है कि निगम वैकल्पिक व्यवस्था के तहत फिलहाल पुरुष चालकों से ही पिंक बसों का परिचालन करा रहा है। हालांकि कंडक्टर के रूप में महिलाएं काम कर रही हैं। नि:शुल्क प्रशिक्षण दिया जाएगा चालक के चयन होने के बाद इन महिलाओं को औरंगाबाद में आवासीय व्यवस्था के तहत बस चलाने का प्रशिक्षण दिया जाएगा। इनसे कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। गाड़ी चलाने की जानकारी होने पर निगम महिलाओं को बस चलाने के लिए विधिवत ड्राईविंग लाइसेंस भी दिलाएगा। इच्छुक महिलाओं को चालक प्रशिक्षण के लिए न्यूनतम दसवीं पास होना जरूरी होगा। साथ ही शारीरिक रूप से स्वस्थ और फिट होना भी जरूरी होगा। निगम जल्द ही आवेदन जारी करेगा। प्रशिक्षण के बाद महिलाओं को चालक के रूप में काम करना होगा। बदले में उन्हें श्रम संसाधन विभाग की ओर से निर्धारित मानदेय दिया जाएगा।

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