प्रशासन ने 14 वर्षीय लड़की की रुकवायी शादी
सत्तरकटैया में एक गांव में बाल विवाह की गुप्त सूचना पर कार्रवाई की गई। बीडीओ रोहित कुमार के नेतृत्व में एक टीम ने 14 वर्षीय लड़की की शादी रुकवाई। टीम को ग्रामीणों का विरोध झेलना पड़ा, लेकिन अंततः...

सत्तरकटैया, एक संवाददाता। प्रखंड के एक गांव से बाल विवाह होने की गुप्त सूचना पर सदर एसडीओ सह बाल विवाह निषेध पदाधिकारी द्वारा बीडीओ को कार्रवाई के लिए निर्देशित किया गया। बीडीओ रोहित कुमार के द्वारा थाना को इसकी सूचना देते एक टीम गठित किया गाय। जिसके बाद बीडीओ के नेतृत्व मे बिहरा थाना के अवर निरीक्षक, चाइल्ड हेल्पलाइन के जिला समन्वयक, महिला एवं बाल विकास निगम (वन स्टॉप सेंटर), एवं कोसी लोक मंच के सहयोग से गांव मे एक 14 वर्षीय नाबालिग लड़की का शादी रुकवाया गया। बाल विवाह रुकवाने मौके पर पाहुंची टीम को भरी विरोध का सामना करना पड़ा।
काफी मशकत के बाद परिवार वालो और ग्रामीणो को समझने बुझाने के बाद बीडीओ द्वारा कानून की जानकारी बाल विवाह अधिनियम के बारे मे समझाया गया। बाल विवाह होने से सामाजिक, मानसिक एवं शारीरिक दुष्प्रभाव के बारे मे समझाया गया। मौके पर उपस्थित ग्रामीण, पंचायत प्रतिनिधि के बीच प्रखण्ड विकास पदाधिकारी के द्वारा लड़की के अभिभावक एवं रिश्तेदार को समझा बुझाकर लड़की के 18 साल पूर्ण होने तक शादी नहीं करने को राजी कर लिया गया एवं एक पंचनामा कोसी लोक मंच के द्वारा भरवाया गया जिसमे अभिभावक और लड़की के द्वारा यह घोषणा किया गया की 18 वर्ष के उम्र नही पूरा होने तक शादी नही करेंगे, गवाह के रूप मे ग्रामीण, पंचायत प्रतिनिधि एवं सभी उपस्थित पदाधिकारी का हस्ताक्षर लिया गया। बाल विवाह में पंडित, शमियान और रसोईया वाले भी होते दोषी : शादी रूकवाने के बाद वन स्टॉप सेन्टर् के प्रतिनिधि के द्वारा महिला एवं बाल विकास के द्वारा मिलने वाले योजना से जोड़ने का आश्ववासन दिया गया। वहीं अवर निरीक्षक, कोसी लोक मंच के कार्यकर्ता के द्वारा द्वारा सभी को समझते हुए बताया गया की के बाल विवाह मे शामिल पंडित, टेंट वाले, रसोइया इत्यादि को भी दोषी माना जाता है। इसलिए ऐसे बाल विवाह मे सामिल होने से बचे और इसकी जानकारी प्रशासन को दे।
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