जुर्माने का 90 प्रतिशत आश्रित को देने का आदेश
दलसिंहसराय व्यवहार न्यायालय ने हत्या के मामले में चार आरोपितों को सश्रम उम्रकैद और पांच महिला दोषियों को तीन-तीन वर्ष की सजा सुनाई। कोर्ट ने मृतक के आश्रित को जुर्माने की राशि का 90 प्रतिशत देने का...

दलसिंहसराय। दलसिंहसराय व्यवहार न्यायालय के एडीजे शशिकांत राय ने शुक्रवार को हत्या के एक मामले में चार आरोपितों को सश्रम उम्रकैद और पांच महिला दोषियों को तीन-तीन वर्ष कैद की सजा सुनाई। कोर्ट ने जुर्माने की राशि का 90 प्रतिशत मृतक के आश्रित को देने का आदेश दिया। वहीं सुप्रीम कोर्ट, नालसा और वालसा के निर्देशानुसार पीड़ित के आश्रितों के पुनर्वास हेतु एक लाख रुपये देने का आदेश राज्य सरकार को दिया गया। एपीपी ने बताया कि सभी सजायें साथ-साथ चलेगी तथा विचारण के दौरान कारा में बिताई गई अवधि को सजा में समायोजित किया जाएगा। आरोपितों के परिजन कोर्ट में मौजूद थे।
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