वित्त मंत्री आज पेश करेंगी इनकम टैक्स बिल, इसमें नया टैक्स होगा या नहीं, जानें सबकुछ
- केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 13 फरवरी (गुरुवार) को लोकसभा में नया इनकम टैक्स बिल 2025 पेश करेंगी। इनकम टैक्स बिल 2025 में सरल भाषा का उपयोग किया गया है। आइए इसके बारे में विस्तार से समझ लेते हैं।

Income Tax Bill 2025: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज यानी 13 फरवरी (गुरुवार) को लोकसभा में नया इनकम टैक्स बिल 2025 पेश करेंगी। गुरुवार को होने वाले संसद सत्र के लिए कामकाज की आधिकारिक सूची के अनुसार वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आयकर से संबंधित कानून को पेश और संशोधित करने के लिए एक बिल पेश करने की अनुमति लेंगी।
नया इनकम टैक्स बिल में क्या कुछ है?
- इनकम टैक्स बिल 2025 में सरल भाषा का उपयोग किया गया है, अनावश्यक प्रावधानों को हटाया गया है, छोटे वाक्यों का उपयोग किया गया है।
- बिल में कोई नया टैक्स नहीं है। इसमें सिर्फ आयकर अधिनियम, 1961 में प्रदत्त कर-देयता प्रावधानों को एक साथ रखा गया है।
- इसमें मात्र 622 पृष्ठों में 536 धाराएं, 23 अध्याय और 16 अनुसूचियां हैं। जबकि 1961 के अधिनियम में 298 धाराएं, 23 अध्याय और 14 अनुसूचियां थीं।
- नया कानून एक अप्रैल, 2026 से लागू होगा; अधिनियम अधिसूचित होने के बाद नियम लागू किए जाएंगे।
- इसमें व्यक्तियों, हिन्दू अविभाजित परिवार (एचयूएफ) और अन्य के लिए पुरानी कर व्यवस्था और नई कर व्यवस्था दोनों शामिल हैं।
- नए बिल में कर वर्ष यानी टैक्स ईयर का उपयोग किया है। इसमें पूर्व वर्ष और आकलन वर्ष जैसे जटिल शब्दों को हटाया गया है।
- स्पष्टीकरण या शर्त का उल्लेख नहीं किया गया है, इसके बजाय तालिकाओं और सूत्रों का उपयोग किया गया है।
- बिल में टैक्सपेयर्स चार्टर शामिल किया गया है, जो टैक्सपेयर के अधिकारों और दायित्वों को बताएगा।
- बिल में बाजार से जुड़े डिबेंचर के मामले में पूंजीगत लाभ की गणना के लिए विशेष प्रावधान किया गया है।
- नियमों को सरल बनाने के मकसद से कुल आय का हिस्सा न बनने वाली आय को अनुसूचियों में स्थानांतरित किया गया है।
- वेतन से कटौतियां जैसे मानक कटौती, ग्रेच्युटी, अवकाश न लेने के बाद नकद भुगतान आदि को अलग-अलग अनुभागों/नियमों में रखे जाने के बजाय एक ही स्थान पर सारणीबद्ध किया गया है।