इंडियन बैंक, महिंद्रा के एनबीएफसी पर RBI सख्त, लगा दिया भारी जुर्माना
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने इंडियन बैंक और महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज पर बड़ी कार्रवाई की है। इंडियन बैंक पर 1.61 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है।

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने इंडियन बैंक और महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज पर बड़ी कार्रवाई की है। इन दोनों पर विनियामकीय अनुपालन में कुछ कमियों के लिए जुर्माना लगाया गया है। बैंकिंग विनियमन अधिनियम के कुछ प्रावधानों के उल्लंघन करने और कर्ज पर ब्याज दर, किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) योजना और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) क्षेत्र को लोन पर कुछ निर्देशों का पालन न करने के लिए इंडियन बैंक पर 1.61 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल पर कार्रवाई
केंद्रीय बैंक ने एक अन्य बयान में बताया कि आरबीआई ने ‘गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी- महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज पर कुछ प्रावधानों का पालन नहीं करने पर 71.30 लाख रुपये का जुर्माना लगाया। केंद्रीय बैंक ने कहा कि दोनों मामलों में दंड विनियामकीय अनुपालन में कमियों पर आधारित हैं और इसका उद्देश्य संस्थाओं द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेनदेन या समझौते की वैधता पर निर्णय लेना नहीं है।
इस बैंक का लाइसेंस रद्द
रिजर्व बैंक ने जालंधर स्थित इंपीरियल अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द करने की जानकारी दी। बैंक के पास पर्याप्त पूंजी और कमाई की संभावनाएं न होने के कारण यह कदम उठाया गया। पंजाब सरकार के सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार से भी बैंक को बंद करने और बैंक के लिए एक परिसमापक नियुक्त करने का आदेश जारी करने का अनुरोध किया गया है। इससे पहले आरबीआई ने 22 अप्रैल को औरंगाबाद स्थित अजंता अर्बन कोऑपरेटिव बैंक मर्यादित का लाइसेंस रद्द कर दिया था। आरबीआई ने कहा कि अजंता अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के पास पर्याप्त पूंजी और कमाई की संभावनाएं नहीं हैं।
क्या होगा इन दोनों बैंक ग्राहकों का
बैंक के प्रत्येक जमाकर्ता को जमा बीमा और ऋण गारंटी निगम (डीआईसीजीसी) से पांच लाख रुपये की राशि मिलेगी। इस तरह 91.55 प्रतिशत जमाकर्ता अपनी पूरी जमा राशि पा सकेंगे।