NEET : नीट यूजी परीक्षा से पहले देश भर के केंद्रों पर मॉक ड्रिल, गड़बड़ी करने पर लगेगा 3 साल का बैन
नीट के सुचारू संचालन और पूरी पारदर्शिता के साथ आयोजन को सुनिश्चित करने के लिए शनिवार को सभी नीट-यूजी केंद्रों पर मॉक ड्रिल आयोजित की गई।

मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट के सुचारू संचालन और पूरी पारदर्शिता के साथ आयोजन को सुनिश्चित करने के लिए शनिवार को सभी नीट-यूजी केंद्रों पर मॉक ड्रिल आयोजित की गई। एक आधिकारिक सूत्र ने यह जानकारी दी। मेडिकल स्नातक पाठ्यक्रम के लिये राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (नीट) 4 मई को देश भर के 500 से अधिक शहरों में 5,453 केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। इस साल 22.7 लाख से अधिक उम्मीदवारों ने परीक्षा के लिए पंजीकरण कराया है। नीट के जरिए ही देश के तमाम मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस, बीडीएस, बीएएमस, बीएचएमस, बीयूएमस ( MBBS, BDS, BSMS, BAMS, BHMS, BUMS ) और अन्य विभिन्न अंडर ग्रेजुएट मेडिकल कोर्सेज में दाखिला होता है। इसके अलावा मिलिट्री नर्सिंग सर्विस (एमएनएस) के लिए भी अभ्यर्थी नीट यूजी परीक्षा के मार्क्स के जरिए आर्म्ड फोर्सेज मेडिकल सर्विस हॉस्पिटल के बीएससी नर्सिंग कोर्स में एडमिशन ले सकेंगे।
शिक्षा मंत्रालय के एक सूत्र ने बताया, "परीक्षा के दिन जिला, राज्य और केंद्र स्तर पर त्रिस्तरीय निगरानी की जाएगी।" इस वर्ष अधिकांश केंद्र सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों और संस्थानों में स्थित हैं।
सूत्र ने कहा, "परीक्षा का सुचारू और सुरक्षित संचालन सुनिश्चित करने के लिए सभी केंद्रों पर ‘मॉक ड्रिल’ आयोजित की जा रही है। इन अभ्यासों से मोबाइल सिग्नल जैमर की कार्यक्षमता, तलाशी के लिए पर्याप्त जनशक्ति की उपलब्धता और बायोमीट्रिक प्रमाणीकरण प्रक्रियाओं के संदर्भ में परीक्षा की तैयारी में मदद मिलेगी।"
मंत्रालय ने कहा है कि जो अभ्यर्थी अनुचित साधनों का प्रयोग करते हुए पाए जाएंगे उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी और तदनुसार दंडित किया जाएगा। सूत्र ने कहा, "दंड में राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) की परीक्षाओं में बैठने से तीन साल तक का प्रतिबंध (गंभीरता के आधार पर) और सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम, 2024 के तहत आपराधिक और/या कानूनी कार्रवाई शामिल है।"