गर्लफ्रेंड से मिलने पहुंचा था लड़का, परिवार वालों ने सरेआम नंगा करके पीटा; छत्तीसगढ़ में खौफनाक घटना
छत्तीसगढ़ में एक खौफनाक घटना सामने आई है। गर्लफ्रेंड से मिलने उसके घर पहुंचे लड़के को नंगा करके सरेआम पीटा गया। सोशल मीडिया पर इसका वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आई। इस मामले में पांच लोगों को हिरासत में लिया गया है।

छत्तीसगढ़ में एक खौफनाक घटना सामने आई है। गर्लफ्रेंड से मिलने उसके घर पहुंचे लड़के को नंगा करके सरेआम पीटा गया। सोशल मीडिया पर इसका वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आई। इस मामले में पांच लोगों को हिरासत में लिया गया है।
छत्तीसगढ़ के सक्ती जिले में 21 साल के एक युवक को कथित तौर पर एक नाबालिग लड़की के परिजनों ने नंगा कर उसके साथ मारपीट की। वह उस लड़की के साथ रिलेशनशिप में था। पुलिस ने शुक्रवार को बताया कि 8 अप्रैल को मालखरौदा थाना क्षेत्र के बड़े रवेली गांव में राहुल अंचल के साथ हुई दरिंदगी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पांच लोगों को हिरासत में लिया गया।
अधिकारी ने बताया कि घटना तब हुई जब डभरा का रहने वाला और अनुसूचित जाति सतनामी समुदाय से ताल्लुक रखने वाला राहुल अंचल अन्य पिछड़ा वर्ग की 16 साल की लड़की से मिलने गया था। लड़की के परिजन उसे अपने घर में देख आग बबूला हो गए। उन्होंने लड़के को नंगा कर दिया। उसके बाद रस्सी से बांधकर चप्पलों, केबलों और पाइपों से उसकी पिटाई की। 9 अप्रैल को उसे फिर से नंगा कर दिया गया और गांव की सड़कों पर सरेआम उसकी पिटाई की गई।
वायरल वीडियो में से एक में आंचल को एक पेड़ के नीचे एक चबूतरे पर बैठे देखा जा सकता है, जबकि एक व्यक्ति उसे पीट रहा है। दूसरे वीडियो में पीड़ित को यह कहते हुए सुना जा सकता है कि लड़की के माता-पिता ने उसे एक कमरे में पकड़ लिया और फिर दूसरों को बुला लिया जिसके बाद उसे पूरी रात पीटा गया। अधिकारी ने कहा कि आंचल को पड़ोसी रायगढ़ जिले के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हमले के संबंध में कोई शिकायत नहीं मिली है।
सक्ती की पुलिस अधीक्षक अंकिता शर्मा ने कहा कि सोशल मीडिया पर वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने मामले का संज्ञान लिया और समुदाय के प्रमुखों (जिससे वह व्यक्ति ताल्लुक रखता है) को बुलाकर प्राथमिकी दर्ज कराई। उन्होंने कहा कि भारतीय न्याय संहिता की धारा 109(2) (हत्या का प्रयास), 296 (अश्लील कृत्य), 351(2) (आपराधिक धमकी), 115(2) (स्वेच्छा से चोट पहुंचाना), 126(2) (गलत तरीके से रोकना), 191(2) (दंगा) के साथ-साथ एससी/एसटी (अत्याचार निवारण) अधिनियम के प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया गया है। एसपी ने कहा कि इस सिलसिले में अब तक पांच लोगों को हिरासत में लिया गया है और आगे की जांच जारी है।
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