Crackdown on Tobacco Products in Deoghar 14 Vendors Fined Under COTPA 2003 देवीपुर : 14 दुकानदारों से वसूला गया जुर्माना, Deogarh Hindi News - Hindustan
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देवीपुर : 14 दुकानदारों से वसूला गया जुर्माना

देवघर जिले में तंबाकू और सिगरेट उत्पादों की अनियंत्रित बिक्री पर रोक लगाने के लिए देवीपुर थाना क्षेत्र में छापेमारी की गई। सिविल सर्जन और जिला कुष्ठ निवारण पदाधिकारी के निर्देश पर यह अभियान चलाया गया,...

Newswrap हिन्दुस्तान, देवघरFri, 18 April 2025 05:05 AM
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देवीपुर : 14 दुकानदारों से वसूला गया जुर्माना

देवघर, प्रतिनिधि। जिला में तंबाकू एवं सिगरेट उत्पादों की अनियंत्रित बिक्री और उपयोग पर लगाम लगाने के उद्देश्य से देवीपुर थाना क्षेत्र में छापेमारी अभियान चलाया गया। यह कार्रवाई राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम (कोटपा)-2003 के प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए की गई। यह अभियान सिविल सर्जन डॉ. युगल किशोर चौधरी एवं जिला कुष्ठ निवारण पदाधिकारी सह एनसीडी सेल के नोडल पदाधिकारी डॉ. मनोज कुमार गुप्ता के निर्देशानुसार गुरुवार को देवीपुर थाना की निगरानी में चलाया गया। अभियान में एएसआई तेलेश्वर यादव व जिला परामर्शी अभिमन्यु दांगी सक्रिय रूप से शामिल रहे। छापेमारी दल ने देवीपुर बाजार, एम्स और आसपास के क्षेत्रों की दुकानों में जांच की। इस दौरान जिन दुकानों पर कोटपा अधिनियम की विभिन्न धाराओं का उल्लंघन पाया गया, उनके खिलाफ मौके पर कार्रवाई की गई। कुल 14 दुकानदारों से कुल 1700 रुपए का जुर्माना वसूला गया। इस संबंध में टीम पदाधिकारी ने बताया कि सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान, दुकानों के बाहर तंबाकू उत्पादों का प्रचार-प्रसार, माचिस, लाइटर, एश ट्रे उपलब्ध कराना आदि कोटपा की धारा 4 व 5 का उल्लंघन है। इसके अलावा, स्कूल परिसर के 100 गज के दायरे में किसी भी प्रकार के तंबाकू उत्पादों की बिक्री कोटपा की धारा-6 बी के अंतर्गत अपराध की श्रेणी में आता है।

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