NEET UG Exam 2025 Strict Regulations and Five Centers in Deoghar नीट को लेकर धारा-144 निषेधाज्ञा लागू, Deogarh Hindi News - Hindustan
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नीट को लेकर धारा-144 निषेधाज्ञा लागू

देवघर में 4 मई 2025 को आयोजित नीट (यूजी) परीक्षा के लिए 5 परीक्षा केन्द्र बनाए गए हैं। विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए 500 गज की परिधि में निषेधाज्ञा लागू की गई है। परीक्षा के दौरान अनधिकृत व्यक्ति और...

Newswrap हिन्दुस्तान, देवघरSun, 4 May 2025 03:42 AM
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नीट को लेकर धारा-144 निषेधाज्ञा लागू

देवघर। उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी विशाल सागर के निर्देशानुसार अनुमंडल पदाधिकारी सह अनुमंडल दंडाधिकारी देवघर द्वारा जानकारी दी गयी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए द्वारा 4 मई 2025 रविवार को आयोजित नीट (यूजी) परीक्षा-2025 के सफल एवं कदाचार मुक्त वातावरण में संचालन के लिए जिले के 5 परीक्षा केन्द्रों पर एक पाली अपराह्न 2 बजे से 5 बजे तक परीक्षा होगी। देवघर अनुमंडल अंतर्गत नीट (यूजी) परीक्षा-2025 के लिए कुल 5 परीक्षा केन्द्र बनाए गए हैं। इस अवसर पर विधि व्यवस्था बनाए रखने एवं कदाचार मुक्त वातावरण में परीक्षा संपन्न कराने के लिए देवघर अनुमंडल अंतर्गत सभी परीक्षा केन्द्रों पर 500 गज की परिधि के अंतर्गत भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा-163 (द.प्र.सं. की धारा 144) के अंतर्गत निषेधाज्ञा लागू किया गया है।

पारित आदेश के अंतर्गत 5 या 5 से अधिक व्यक्ति एक साथ एकत्रित नहीं रहेंगे। कोई भी व्यक्ति घातक हथियार एवं अग्नेयास्त्र लेकर नहीं चलेंगे। परीक्षा केन्द्र के परिधि में अनावश्यक रूप से कोई भी व्यक्ति नहीं घुमेंगे और न ही अनाधिकृत रूप से परीक्षा केन्द्र में प्रवेश करेगें, उनका प्रवेश पुरी तरह से वर्जित रहेगा। अनाधिकृत व्यक्ति परीक्षा केन्द्र के परिधि में इलेक्ट्रोनिक्स डिभाईस जैसे मोबाईल फोन, कैमरा, स्मार्ट वॉच आदि को प्रयोग में नहीं लाएंगे, जिससे कि परीक्षा के संचालन में कोई व्यवधान उत्पन्न हो। इसके साथ ही निषेधाज्ञा अवधि में परीक्षा केन्द्र के आस-पास यदि कोई सांस्कृति कार्यक्रम का आयोजन होता है, तो ऐसी परिस्थिति में ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग प्रतिबंधित रहेगा अथवा इसके प्रयोग के लिए अधोहस्ताक्षरी से अनुमति लेना अनिवार्य होगा। परीक्षा केन्द्र के आस-पास के भवनों में यदि कोई व्यक्ति संदिग्ध गतिविधि में लिप्त रहने अथवा किसी को लाभ पहुंचाने की स्थिति में पाए जाने पर विधि-सम्मत कार्रवाई की जाएगी। यह आदेश 4 मई 2025 के प्रातः 10 बजे से संध्या 6 बजे तक प्रभावी रहेगा। साथ ही पारित आदेश का उल्लंघन करते हुए पाए जाने पर कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। शव यात्रा, अस्पताल, धार्मिक स्थलों, शैक्षणिक संस्थानों, परीक्षा में सम्मिलित परीक्षार्थी एवं परीक्षा केन्द्र में कार्यरत कर्मियों, पदाधिकारियों, दंडाधिकारियों पर यह आदेश प्रभावी नहीं रहेगा। नीट यूजी परीक्षा को लेकर जिले में 5 परीक्षा केन्द्र बनाए गए हैं। जिसमें आरमित्रा डीसीएम एसओई विद्यालय देवघर, देवघर कॉलेज देवघर,रमा देवी बाजला महिला कॉलेज देवघर, जवाहर नवोदय विद्यालय रिखिया देवघर एवं एएस कॉलेज देवघर शामिल है।

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