नाबालिग बेटी के साथ दुष्कर्म के आरोपी पिता को ताउम्र कारावास
गढ़वा में, विशेष जज पोक्सो कोर्ट ने 12 वर्षीया बेटी के साथ दुष्कर्म करने के आरोपी पिता को ताउम्र कारावास की सजा सुनाई है। घटना 15 मई 2023 की है, जब पीड़िता ने अपने दादा को बताया कि उसके पिता ने कई बार...

गढ़वा, कोर्ट प्रतिनिधि। स्पेशल जज पोक्सो कोर्ट दिनेश कुमार की अदालत ने 12 वर्षीया नाबालिग बेटी के साथ दुष्कर्म करने के आरोपी पिता सदर थाना अंतर्गत संग्रहे खुर्द निवासी शेख इम्तियाज को ताउम्र कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही उसपर एक लाख रुपये का आर्थिक दंड भी लगाया है। घटना 15 मई 2023 की है। प्राथमिकी दर्ज कराते पीड़िता के दादा शेख एनुल्लाह ने आरोप लगाया था कि ईद से पहले रोजा के समय उसकी 12 वर्षीया पोती डरी सहमी और उदास उदास थी। पूछने पर उसने बताया कि उसके अब्बू उसके साथ कई बार गलत काम किए हैं। डरा धमका कर बोलते हैं कि यह बात किसी को बताएगी तो उसकी जीभ काट हत्या कर डैम में फेंक देंगे।
उसने घटना की जानकारी उसने अपने अम्मी को भी दी। उसके बाद भी पिता ने मम्मी के सामने ही उसके साथ गलत किया। जब इम्तियाज को ऐसा करने से मना किया गया तो वह सभी को जान से मारने की धमकी देने लगा। उसके बाद उसका दादा उसे लेकर अलग घर में रहने लगा। उससे नाराज आरोपी इम्तियाज लगातार पीड़िता और वृद्ध दादा-दादी की हत्या करने की धमकी देने लगा। उससे सभी काफी डरे हुए थे। अदालत में आठ गवाहों, साक्ष्यों, मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर अभियुक्त को दोषी ठहराते हुए ताउम्र कारावास कि सजा सुनाई। अदालत ने अपने फैसले में यह कहा है कि ऐसे घृणित अपराध जिसमें आरोपी अपनी नाबालिग बेटी का डरा धमकाकर पत्नी के सामने बार-बार बलात्कार किया हो , ऐसे मामले में सजा मौत से पहले तक आजीवन कारावास से कम नहीं हो सकता। अदालत में मामले में पीड़िता को क्षतिपूर्ति के लिए डीएलएसए सचिव को रेफर करते हुए सीआरपीसी की धारा 365 के तहत डीसी को भेजा है।
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