हेमंत सोरेन कैबिनेट का फैसला, अब झारखंड में जिला स्तर पर बालू घाटों का टेंडर दिया जाएगा
झारखंड कैबिनेट ने बड़ा निर्णय लिया है। प्रदेश में कैटेगरी-2 अंतर्गत 444 बालू घाटों का टेंडर अब जिला स्तर पर किया जाएगा। टेंडर के बाद जिन्हें घाटों के संचालन की जिम्मेदारी मिलेगी, उन्हीं के द्वारा बालू की बिक्री की जाएगी।

झारखंड में कैटेगरी-2 अंतर्गत 444 बालू घाटों का टेंडर अब जिला स्तर पर किया जाएगा। टेंडर के बाद जिन्हें घाटों के संचालन की जिम्मेदारी मिलेगी, उन्हीं के द्वारा बालू की बिक्री की जाएगी। इससे संबंधित खान एवं भूतत्व विभाग के झारखंड सैंड माइनिंग रुल्स-2025 को गुरुवार को कैबिनेट की बैठक में मंजूरी दी गई। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में गुरुवार को प्रोजेक्ट भवन में हुई कैबिनेट बैठक में कुल 34 प्रस्तावों पर स्वीकृति की मुहर लगाई गई।
बैठक के बाद कैबिनेट विभाग की प्रधान सचिव वंदना दादेल ने जानकारी दी है कि अभी तक झारखंड राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड द्वारा बालू घाटों का टेंडर किया जाता था। बता दें कि राज्य की आम जनता को उचित मूल्य पर बालू उपलब्ध कराए जाने के उद्देश्य से झारखंड सैंड माइनिंग पॉलिसी 2017 का गठन हुआ था। वर्ष 2017 से 2025 तक सभी टेंडर का काम जेएसएमडीसी द्वारा किया जाता है। इन आठ वर्षो में 444 घाटों में से अभी तक केवल 35 घाटों का ही संचालन हो रहा था। इससे सरकार को राजस्व की क्षति हो रही थी। इसे देखते हुए ही कैबिनेट में बदलाव का निर्णय लिया गया है।
प्रोन्नति का रास्ता साफ
राज्य सरकार ने झारखंड राज्य पुलिस ट्रेड संवर्ग नियमावली-2025 के गठन की स्वीकृति दे दी है। पुलिस के चतुर्थ वर्ग के कर्मियों के लिए अलग से कोई नियमावली नहीं थी। इससे प्रोन्नति का रास्ता साफ हो गया है। सेवा नियमावली नहीं होने से कारण इनके प्रोन्नति का भी कोई अवसर नहीं मिलता था। इसी को ध्यान में रख कर नई नियमावली को स्वीकृति मिली है। अब सभी पदों पर 50 % सीधी नियुक्ति और 50% सीमित प्रतियोगिता परीक्षा से प्रोन्नति हो पाएगी।
नक्सली-अपराधियों की गिरफ्तारी वाली पुरस्कार राशि वाली नीति संशोधित
राज्य सरकार ने कुख्यात उग्रवादियों, नक्सल क्रियावादियों, कुख्यात अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए पुरस्कार राशि घोषित करने की नीति में भी संशोधन किया गया है। प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन के उग्रवादियों को छोड़कर अन्य अपराधियों के मामले में पांच कैटेगरी में राशि का निर्धारण किया गया है। इन अपराधों में सामूहिक या अन्य जघन्य हत्या, फिरौती के लिए अपहरण, डकैती या लूट, डकैती के लिए हत्या, रंगदारी, अवैध आग्नेय शास्त्र, साइबर अपराध, नकली भारतीय मुद्रा नोट अधिनियम से संबंधित अपराध शामिल है।