Jamshedpur Tightens Weapon Verification Rules for License Holders हथियार के सत्यापन के समय अब लाइसेंस धारक का रहना अनिवार्य, Jamshedpur Hindi News - Hindustan
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हथियार के सत्यापन के समय अब लाइसेंस धारक का रहना अनिवार्य

जमशेदपुर में हथियारों के सत्यापन की प्रक्रिया को सख्त किया गया है। अब बिना लाइसेंस धारक के सत्यापन संभव नहीं है। आर्म्स मजिस्ट्रेट चंद्रजीत सिंह का कहना है कि नवीकरण केवल तब किया जाएगा जब लाइसेंस धारक...

Newswrap हिन्दुस्तान, जमशेदपुरFri, 11 April 2025 11:55 AM
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हथियार के सत्यापन के समय अब लाइसेंस धारक का रहना अनिवार्य

जमशेदपुर। पूर्वी सिंहभूम जिले में हथियारों के सत्यापन को थोड़ा सख्त किया गया है। अब बिना लाइसेंस धारक के आये सत्यापन संभव नहीं है। पहले रिटेनरशिप हासिल व्यक्ति भी लाकर उसे सत्यापित करा लेता था। इस मामले में आर्म्स मजिस्ट्रेट चंद्रजीत सिंह का कहना है कि नवीकरण सत्यापन हथियार और हथियार के लाइसेंसी का होता है। ऐसे में यह कैसे संभव है कि बिना उसके आये नवीकरण और सत्यापन कर दिया जाए। इस नियम के लागू होने के बाद अब लाइसेंस धारकों को आना पड़ रहा है। यही नहीं, अब केवल हथियार के वोल्ट ले जाने से सत्यापन नहीं किया जा रहा। कहा जा रहा कि पूरा हथियार लेकर आएं। इसके संबंध में आर्म्स मजिस्ट्रेट का कहना है कि यदि बंदूक या राइफल को मोडिफाई किया गया हो, तो वे बिना देखे वे कैसे जानेंगे कि ऐसा हुआ या नहीं। इसलिए यह नियम बनाया गया है। फिलहाल हर शुक्रवार को हथियारों का सत्यापन और नवीकरण किया जा रहा है।

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