Legal Literacy Club Educates Students on Laws Against Dowry Child Marriage and Child Labor बाल विवाह है कानूनन अपराध: पीएलवी, Latehar Hindi News - Hindustan
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बाल विवाह है कानूनन अपराध: पीएलवी

। प्रखंड मुख्यालय स्थित परियोजना प्लस टू उच्च विद्यालय परिसर में बुधवार को लीगल लिटरेसी क्लब के पीएलवी द्वारा कक्षा 12 के छात्र-छात्राओं को सीवी सम्बं

Newswrap हिन्दुस्तान, लातेहारThu, 17 April 2025 06:20 PM
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बाल विवाह है कानूनन अपराध: पीएलवी

बारियातू प्रतिनिधि। प्रखंड मुख्यालय स्थित परियोजना प्लस टू उच्च विद्यालय परिसर में बुधवार को लीगल लिटरेसी क्लब के पीएलवी द्वारा कक्षा 12 के छात्र-छात्राओं को सीवी संबंधित डायन भूत अधिनियम, बाल विवाह, कानून गिरफ्तारी, दहेज प्रथा, बाल श्रम, सड़क सुरक्षा से संबंधित विस्तृत जानकारी दी गई। पीएलवी प्रीतम कुमार एवं पप्पू प्रजापति ने छात्र-छात्राओं को दहेज प्रथा को समाप्त करने व इससे संबंधित प्रताड़ित करने पर कानूनी कारवाई की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने कहा कि लड़का हो या लड़की किसी का भी बाल विवाह कानूनन अपराध है। बाल श्रम भी कराना अपराध है। किसी भी युवक-युवती से 18 वर्ष से कम उम्र में कोई भी व्यक्ति श्रम नहीं करवा सकते हैं। अंधविश्वास पर भी विस्तृत जानकारी दी गई। उपस्थित छात्र-छात्राओं को यह भी बताया गया कि उपरोक्त समस्या आने पर जिला विधिक सेवा प्राधिकार के अधिकारी एवं थाना के अधिकारियों से अविलंब संपर्क करना चाहिए। मौके पर प्रधानाध्यापक रूपेश कुमार सहित सभी शिक्षक शिक्षिका उपस्थित थे।

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