15 साल चला चायपत्ती चोरी का मामला, डेढ़ दशक बाद अदालत ने कर दिया बरी; क्या है पूरा मामला
झारखंड के धनबाद जिले में अजीब मामला सामने आया है। यहां चायपत्ती चोरी के आरोप में एक व्यक्ति पर 15 सालों तक मुकदमा चला। अदालत ने आरोपी को साक्ष्यों के आभाव में अब बरी कर दिया है।

भारत में अदालतों और कानून व्यवस्था जुड़े कई आजीबो-गरीब मामले सामने आते रहते हैं। भारतीय अदालतों के पास मुकदमों का बोझ काफी ज्यादा है। ऐसे में एक झारखंड का आजीबो-गरीब मामला सामने आया है। यहां चोरी की चायपत्ती रखने के आरोप में एक शख्स को 15 सालों तक जेल में रहना पड़ा चोरी की चायपत्ती रखने के आरोपी भौंरा के सुरागमडीह के गौरखूंटी निवासी संदीप सिंह उर्फ साहब को कोर्ट ने मंगलवार को साक्ष्य के अभाव में बरी करने का आदेश दिया। प्रधान जिला और सत्र न्यायाधीश वीरेंद्र कुमार तिवारी की अदालत में यह मामला 15 वर्षों से लंबित था।
मामला झारखंड के धनबाद जिले का है। यहां बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने बताया कि आरोपी के खिलाफ झरिया थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। तत्कालीन थाना प्रभारी नसरुल्लाह खान ने 29 दिसंबर-2010 को प्राथमिकी दर्ज करते हुए कहा था कि उन्हें गोपनीय सूत्रों से सूचना मिली कि प्रमोद अग्रवाल ने चोरी की चायपत्ती के पैकेट रखे हैं। चोरी की चायपत्ती को आरोपी खुदरा में बेच रहा है। आरोपी की निशानदेही पर झरिया के ऊपर कुल्ही निवासी हाफिज खान उर्फ चीकू के घर में छापेमारी कर चाय की 290 थैलियां बरामद की गई थीं। इसके बाद यह मामला करीब 15 सालों तक अदालत में रहा और साक्ष्यों के आभाव में कोर्ट ने आरोपी को बरी कर दिया है।
दुष्कर्म के प्रयास के आरोपी को जमानत
दुष्कर्म के प्रयास के आरोप में विनोद नगर निवासी अधिवक्ता पंकज वर्मा और उनके पड़ोसी पुनीत यादव, विनोद कुमार व सुरेंद्र यादव ने मंगलवार को मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी आरती माला की अदालत में आत्मसमर्पण किया। वकीलों ने आरोपियों की ओर से बहस की। युवती ने दुष्कर्म के प्रयास, छेड़खानी व मारपीट का आरोप लगाते हुए धनबाद थाने में एफआईआर दर्ज कराई थी। जमीन विवाद को लेकर दोनों पक्षों में रविवार को मारपीट हुई थी।