युवक की हत्या के आरोपी को नहीं मिली जमानत
रांची की न्यायिक दंडाधिकारी विक्रम आनंद की अदालत ने हत्या के आरोपी भैरव कोइरी की जमानत याचिका खारिज कर दी है। आरोपी पर कॉलेज छात्र अजीत कुमार की हत्या का आरोप है, जो 19 जनवरी को हुई थी। मृतक के भाई ने...
Newswrap हिन्दुस्तान, रांचीWed, 9 April 2025 06:47 PM

रांची। न्यायिक दंडाधिकारी विक्रम आनंद की अदालत ने हत्या के जुर्म में जेल में बंद आरोपी भैरव कोइरी की जमानत याचिका बुधवार को सुनवाई के पश्चात खारिज कर दी है। सोनाहातू थाना क्षेत्र के जामुदाग निवासी आरोपी पर कॉलेज छात्र अजीत कुमार की गला रेतकर हत्या करने का आरोप है। घटना को अंजाम बीते 19 जनवरी को दिया गया था। घटना को लेकर मृतक के बड़े भाई मनोहर महतो ने 23 जनवरी को सोनाहातू थाना में कांड संख्या 08/2025 के तहत प्राथमिकी दर्ज कराई है। प्राथमिकी के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर पुलिस ने जेल भेज दिया है, तब से वह जेल में ही है।
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