Husband and Cousin Sentenced in 5-Year-Old Dowry Harassment Case in Ranchi दहेज प्रताड़ना के आरोप में पति और जेठानी को सजा, Ranchi Hindi News - Hindustan
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दहेज प्रताड़ना के आरोप में पति और जेठानी को सजा

रांची की न्यायिक दंडाधिकारी अमित गुप्ता की अदालत ने दहेज प्रताड़ना और मारपीट के मामले में पति नेपोलियन महली और चचेरी भाभी सहोदरी देवी को दोषी ठहराया। दोनों को एक साल की साधारण कारावास और जुर्माना...

Newswrap हिन्दुस्तान, रांचीFri, 25 April 2025 06:54 PM
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दहेज प्रताड़ना के आरोप में पति और जेठानी को सजा

रांची। न्यायिक दंडाधिकारी अमित गुप्ता की अदालत ने दहेज प्रताड़ना और मारपीट से जुड़े पांच साल पुराने मामले में ट्रायल फेस कर रहा पति नेपोलियन महली और उसकी चचेरी भाभी सहोदरी देवी को दोषी पाकर एक साल के साधारण कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही नेपोलियन पर 10 हजार और सहोदरी पर पांच हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है। घटना को लेकर नामकुम निवासी महिला आरती महली ने महिला थाना में 24 मार्च 2019 को अपने पति और चचेरी गोतनी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी। जिसमें कहा गया था कि 29 नवंबर 2017 को नेपोलियन से शादी हुई। शादी के बाद पता चला कि मेरे पति का अवैध संबंध छह बच्चों की मां चचेरी भाभी सहोदरी से है। इसके बाद मारपीट करने लगा और दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाने लगा था। मामले में सुनवाई के दौरान आईओ नामकुम थाना के तत्कालीन एएसआई पंकज कुमार यादव समेत पांच गवाहों को प्रस्तुत किया गया था।

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