बार कौंसिल से मंजूरी के बिना अधिवक्ता बीमा योजना के वकीलों के नाम तैयार
झारखंड बार कौंसिल ने शनिवार को शुरू होने वाली स्वास्थ्य बीमा योजना के लिए लाभुकों की सूची और राशि स्थानांतरित करने पर आपत्ति जताई है। कौंसिल ने मुख्यमंत्री से कार्यक्रम स्थगित करने का आग्रह किया है और...

रांची, विशेष संवाददाता। राज्य के वकीलों के लिए शनिवार को शुरू हो रही स्वास्थ्य बीमा योजना के लाभुकों की सूची और राशि स्थानांतरित करने पर झारखंड बार कौंसिल ने आपत्ति जताई है। मुख्यमंत्री से कार्यक्रम को स्थगित करने का आग्रह सीएम के प्रधान सचिव से किया है। बार कौंसिल की जेनरल बॉडी की बैठक में अधिवक्ता ट्रस्टी कमेटी पर भी सवाल उठाए हैं। कौंसिल ने प्रधान सचिव को सीएम से मुलाकात कराने का आग्रह भी किया है। बार कौंसिल के अनुसार, ट्रस्टी कमेटी यदि कोई फंड किसी दूसरे संस्थान को स्थानांतरित करती है, तो उसे बार कौंसिल से अनुमति लेना जरूरी है।
लेकिन, ट्रस्टी कमेटी ने अधिवक्ता बीमा योजना के लिए राज्य सरकार से मिले नौ करोड़ रुपये स्थानांतरित करने की अनुमति नहीं ली है। जिन सदस्यों को बीमा योजना का लाभ दिया जा रहा है, उसकी सूची भी अभी तक बार कौंसिल को नहीं दी गई है, जबकि कौंसिल से सूची का अनुमोदन कराना अनिवार्य है। कौंसिल ने कहा है कि ट्रस्टी कमेटी किसी भी संस्थान से फंड ले सकती है, लेकिन राशि लेने के पूर्व बार कौंसिल से मंजूरी लेना जरूरी है। लेकिन, इस मामले में अभी तक ऐसा नहीं किया गया है। बार कौंसिल ने कहा-सूची नहीं मिलने से परेशानी बार कौंसिल का कहना है कि जिन वकीलों को योजना के लाभ से जोड़ा जा रहा है, उसकी सूची नहीं मिलने से कई परेशानी हो रही है। कौंसिल ने सरकार से ऐसे वकीलों को योजना का लाभ नहीं देने को कहा है, जिनके प्रमाणपत्रों का सत्यापन नहीं हुआ है, जो वकील डिफॉल्टर घोषित किए गए हैं, जिन्होंने अपना लाइसेंस निलंबित करा लिया है, जिन अधिवक्ताओं की मौत हो चुकी है, जिन्होंने अपना लाइसेंस सरेंडर कर दिया है, जिनका लाइसेंस जांच के दायरे में है और जिन्होंने ऑल इंडिया बार परीक्षा पास नहीं की है।
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