जेपीएससी प्रथम के 18 आरोपियों को हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत
नियुक्ति घोटाले में सीबीआई ने सभी के खिलाफ फाइल की है चार्जशीट, सीबीआई कोर्ट ने अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी, सीबआई कोर्ट के आदेश के बाद अग्रिम

रांची। विशेष संवाददाता जेपीएससी प्रथम नियुक्ति घोटाले के 18 आरोपियों को हाईकोर्ट ने सोमवार को अग्रिम जमानत प्रदान कर दी। सीबीआई कोर्ट से अग्रिम जमानत खारिज होने के बाद सभी ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। सोमवार को जस्टिस आर मुखोपाध्याय की अदालत ने सुनवाई के बाद अग्रिम जमानत की सुविधा प्रदान की।
अग्रिम जमानत के लिए राजेश्वर नाथ आलोक, अनिल कुमार यादव, सीमा सिंह, सुषमा नीलम सोरेंग, ज्योति झा, कामेश्वर राम, लक्खी राम बासकी, हरिवंश पंडित, सुदर्शन मुर्मू, अनंत कुमार, राजीव कुमार, योगेंद्र प्रसाद, संतोष कुमार गर्ग, कमलेश्वर नारायण समेत अन्य ने याचिका दायर की थी।
सीबीआई ने जेपीएससी (प्रथम) नियुक्ति घोटाले की जांच के बाद कुल 37 लोगों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया है। सीबीआई ने जेपीएससी के पांच अधिकारी और 12 परीक्षकों के अलावा 20 तत्कालीन परीक्षार्थियों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया है।
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