नगरपालिका चुनाव नियमावली पर हाईकोर्ट का फैसला सुरक्षित
रांची। झारखंड हाइकोर्ट ने नगरपालिका चुनाव नियमावली 2020 को चुनौती देनेवाली याचिका पर सुनवाई पूरी कर फैसला सुरक्षित रख लिया है। याचिका में कहा गया है कि नियमावली भूतलक्षी प्रभाव से लागू करना असंवैधानिक...

रांची। झारखंड हाइकोर्ट ने नगरपालिका चुनाव नियमावली 2020 को चुनौती देनेवाली याचिका पर सुनवाई पूरी करने के बाद हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। संजीव कुमार डे ने यह याचिका दायर की है। याचिका में कहा गया है कि राज्य सरकार ने वर्ष 2020 में नियमावली निकाय चुनाव को लेकर नियमावली लागू की थी। जिसे म्यूनिसिपल एक्ट 2011 लागू होने के एक साल बाद से लागू किया गया है, जो गलत है। नियमावली में कहा गया है कि दो से अधिक बच्चे पैदा करनेवाले चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। इस नियमावली को लागू होने की तिथि से प्रभावी होना चाहिए, भूतलक्षी प्रभाव से लागू किया जाना असंवैधानिक है।
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