सोने की तस्करी केस में एक्ट्रेस रान्या राव को मिली जमानत, मगर जेल से रिहाई नहीं
एक्ट्रेस रान्या राव और कोंडारू राजू को स्पेशल कोर्ट से जमानत मिल गई है। गौरतलब है कि डीआरआई तय वक्त पर चार्जशीट पेश करने में नाकाम रही।

सोने की तस्करी मामले में कन्नड़ ऐक्ट्रेस रान्या राव और दूसरे आरोपी कोंडारू राजू को मंगलवार को आर्थिक अपराधों की स्पेशल कोर्ट से सशर्त जमानत दे दी गई। कोर्ट ने दोनों से दो जमानती गवाह और 2-2 लाख रुपये के बॉन्ड जमा करने को कहा है। जज विष्णनाथ सी. गौदार ने यह जमानत दी, लेकिन शर्त रखी कि दोनों आरोपी न तो देश छोड़ सकते हैं और न ही दोबारा ऐसा जुर्म करेंगे। ये फैसला तब आया जब डायरैक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस (डीआरआई) आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट पेश करने में नाकाम रही।
इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक, रान्या राव को स्पेशल कोर्ट ने सोने की तस्करी मामले में जमानत तो दे दी है, मगर वो फिलहाल रिहा नहीं होंगी। वजह यह है कि उनके खिलाफ अब एक और सख्त कानून विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी रोकथाम अधिनियम, 1974 के तहत मामला दर्ज किया गया है। यह कानून भारत में तस्करी और विदेशी मुद्रा की हेराफेरी पर रोक लगाने के लिए इस्तेमाल होता है और इसके तहत बिना मुकदमा चलाए भी किसी को हिरासत में रखा जा सकता है। जब तक रान्या राव को इस कानून के तहत भी जमानत नहीं मिलती, तब तक उनकी रिहाई मुमकिन नहीं है।
बता दें कि रान्या राव को 3 मार्च को बेंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर गिरफ्तार किया गया था, जब वो दुबई से करीब 14.2 किलो सोना चुपचाप अपने साथ ला रही थीं। इस सोने की कीमत 12.56 करोड़ रुपये से ज्यादा आंकी गई है और इसे उन्होंने अपने शरीर पर छुपा रखा था। डीआरआई अधिकारियों को उनके खिलाफ पहले से ही सूचना मिली हुई थी और लंबे समय से उन पर नजर रखी जा रही थी।
जांच एजेंसियों का कहना है कि रान्या और उनके साथी कोंडारू राजू ने साल 2023 से 2025 के बीच दुबई के कुल 52 चक्कर लगाए, जिनमें से 45 बार वो सिर्फ एक दिन में जाकर लौट आए। इन लगातार अंतरराष्ट्रीय यात्राओं से उन पर शक गहराता गया और आखिरकार वो डीआरआई के शिकंजे में आ गईं।