सड़क हादसों में घायल को इलाज के लिए सरकार देगी 1.5 लाख, जानिए कैसे उठा सकते हैं योजना का लाभ
सड़क हादसों में घायल लोगों और उनके परिजनों को केंद्र सरकार ने बड़ी राहत देने का ऐलान किया है। केंद्र सरकार ने घायलों के लिए कैशलेस ट्रीटमेंट स्कीम की घोषणा की है। जानिए इस योजना से जुड़े सभी प्रावधान-

Cashless Treatment Scheme for Road Accident Victims: केंद्र सरकार ने देश भर में सड़क दुर्घटना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर मंगलवार को एक नई योजना का ऐलान किया है। केंद्र सरकार ने एक अधिसूचना जारी कर सड़क दुर्घटना के पीड़ितों के लिए कैशलैस ट्रीटमेंट स्कीम की घोषणा की है। इस कैशलैस स्कीम के तहत सड़क हादसे के पीड़ितों को तत्काल और मुफ्त इलाज उपलब्ध हो सकेगा। सरकार ने बताया है कि इस योजना के तहत सड़क हादसे में घायल व्यक्ति को बिना किसी अग्रिम भुगतान के 1.5 लाख तक का इलाज मिल पाएगा। सरकार ने यह भी बताया है कि योजना 5 मई 2025 से लागू हो गई है।
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की आधिकारिक गैजेट अधिसूचना के मुताबिक भारत के किसी भी नामित अस्पताल में स्कीम को दुर्घटना के सात दिनों के भीतर क्लेम किया जा सकता है। सरकार के इस पहल का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि पैसे के अभाव में आपात स्थिति में लोगों की इलाज में देरी ना हो, जिससे लोगों का जीवन बचाया जा सके। बता दें कि भारत में हर साल लगभग 5 लाख लोग सड़क हादसों में अपनी जान गंवा देते हैं।
कैसे काम करती है कैशलेश स्कीम
इस योजना के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (NHA) को कार्यान्वयन एजेंसी बनाया गया है। योजना को लागू करने के लिए NHA पुलिस, अस्पतालों और राज्य स्वास्थ्य एजेंसियों के साथ मिलकर काम करेगी। इसके अलावा हर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में एक राज्य सड़क सुरक्षा परिषद है जो अस्पतालों को योजना में शामिल करने, घायलों का रिकॉर्ड का प्रबंधन करने और समय पर भुगतान की सुविधा प्रदान करने के लिए नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करेगी।
वहीं अगर कोई पीड़ित कैशलेस उपचार योजना के तहत नामित ना किए गए अस्पताल में इलाज के लिए पहुंचता है तो उसे सिर्फ स्थिति के नियंत्रण में आने तक वहां उपचार मिलेगा। इसके बाद पीड़ित को नामित अस्पताल में भेजने का प्रबंध किया जा सकता है।
कैशलेस स्कीम योजना का लाभ कैसे उठाएं?
अगर आप या आपके आस-पास कोई सड़क हादसे का शिकार हो जाए, तो जल्द से जल्द योजना के तहत नामित अस्पताल पहुंचने की कोशिश करें। नामित अस्पतालों की सूची आमतौर पर राज्य सड़क सुरक्षा परिषद या राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण(NHA) के पोर्टल के माध्यम से उपलब्ध हो सकती है। इसके बाद यह सुनिश्चित करें कि पुलिस को हादसे के बारे में रिपोर्ट कर दिया जाए। यह रिपोर्ट योजना के तहत किए दावे की पुष्टि करने के लिए अहम होगी। नामित अस्पताल में आप बिना अग्रिम भुगतान के उपचार प्राप्त कर सकते हैं। अस्पताल प्रति पीड़ित 1.5 लाख रुपए तक के दावे के निपटान के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के साथ संपर्क करेगा।
Cashless Treatment Scheme for Road Accident Victims: केंद्र सरकार ने देश भर में सड़क दुर्घटना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर मंगलवार को एक नई योजना का ऐलान किया है। केंद्र सरकार ने एक अधिसूचना जारी कर सड़क दुर्घटना के पीड़ितों के लिए कैशलैस ट्रीटमेंट स्कीम की घोषणा की है। इस कैशलैस स्कीम के तहत सड़क हादसे के पीड़ितों को तत्काल और मुफ्त इलाज उपलब्ध हो सकेगा। सरकार ने बताया है कि इस योजना के तहत सड़क हादसे में घायल व्यक्ति को बिना किसी अग्रिम भुगतान के 1.5 लाख तक का इलाज मिल पाएगा। सरकार ने यह भी बताया है कि योजना 5 मई 2025 से लागू हो गई है।
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की आधिकारिक गैजेट अधिसूचना के मुताबिक भारत के किसी भी नामित अस्पताल में स्कीम को दुर्घटना के सात दिनों के भीतर क्लेम किया जा सकता है। सरकार के इस पहल का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि पैसे के अभाव में आपात स्थिति में लोगों की इलाज में देरी ना हो, जिससे लोगों का जीवन बचाया जा सके। बता दें कि भारत में हर साल लगभग 5 लाख लोग सड़क हादसों में अपनी जान गंवा देते हैं।
कैसे काम करती है कैशलेश स्कीम
इस योजना के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (NHA) को कार्यान्वयन एजेंसी बनाया गया है। योजना को लागू करने के लिए NHA पुलिस, अस्पतालों और राज्य स्वास्थ्य एजेंसियों के साथ मिलकर काम करेगी। इसके अलावा हर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में एक राज्य सड़क सुरक्षा परिषद है जो अस्पतालों को योजना में शामिल करने, घायलों का रिकॉर्ड का प्रबंधन करने और समय पर भुगतान की सुविधा प्रदान करने के लिए नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करेगी।
वहीं अगर कोई पीड़ित कैशलेस उपचार योजना के तहत नामित ना किए गए अस्पताल में इलाज के लिए पहुंचता है तो उसे सिर्फ स्थिति के नियंत्रण में आने तक वहां उपचार मिलेगा। इसके बाद पीड़ित को नामित अस्पताल में भेजने का प्रबंध किया जा सकता है।
कैशलेस स्कीम योजना का लाभ कैसे उठाएं?
अगर आप या आपके आस-पास कोई सड़क हादसे का शिकार हो जाए, तो जल्द से जल्द योजना के तहत नामित अस्पताल पहुंचने की कोशिश करें। नामित अस्पतालों की सूची आमतौर पर राज्य सड़क सुरक्षा परिषद या राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण(NHA) के पोर्टल के माध्यम से उपलब्ध हो सकती है। इसके बाद यह सुनिश्चित करें कि पुलिस को हादसे के बारे में रिपोर्ट कर दिया जाए। यह रिपोर्ट योजना के तहत किए दावे की पुष्टि करने के लिए अहम होगी। नामित अस्पताल में आप बिना अग्रिम भुगतान के उपचार प्राप्त कर सकते हैं। अस्पताल प्रति पीड़ित 1.5 लाख रुपए तक के दावे के निपटान के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के साथ संपर्क करेगा।
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कौन से दस्तावेज चाहिए?
योजना का लाभ उठाने के लिए सभी मेडिकल रिपोर्ट, बिल और पुलिस एफआईआर की प्रतियां साथ रखनी होगी। इसके अलावा यह योजना दुर्घटना की तारीख से सात दिनों तक के उपचार को ही कवर करती है। आगे के उपचार के लिए, आपको व्यक्तिगत बीमा या अन्य स्वास्थ्य सेवा के विकल्पों पर निर्भर रहना पड़ सकता है।