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MCOCA मामले में तुरंत सुनवाई के अधिकार को नहीं दबा सकते;दिल्ली HC ने ऐसा क्यों कहा?

  • दिल्ली हाई कोर्ट ने एक मामले में कथित अपराध सिंडिकेट के सदस्य को जमानत दे दी और कहा कि त्वरित सुनवाई का अधिकार व्यक्तिगत स्वतंत्रता का एक महत्वपूर्ण पहलू है। उसे कठोर मकोका मामलों में भी कमजोर नहीं किया जा सकता।

Utkarsh Gaharwar लाइव हिन्दुस्तान, दिल्ली, पीटीआईTue, 8 April 2025 05:37 PM
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MCOCA मामले में तुरंत सुनवाई के अधिकार को नहीं दबा सकते;दिल्ली HC ने ऐसा क्यों कहा?

दिल्ली हाई कोर्ट ने एक मामले में कथित अपराध सिंडिकेट के सदस्य को जमानत दे दी और कहा कि त्वरित सुनवाई का अधिकार व्यक्तिगत स्वतंत्रता का एक महत्वपूर्ण पहलू है। उसे कठोर मकोका मामलों में भी कमजोर नहीं किया जा सकता। जस्टिस संजीव नरूला ने कहा कि आरोपी अरुण महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (मकोका) के तहत वर्तमान एफआईआर में आठ साल से अधिक समय से हिरासत में है।

अदालत ने कहा कि मुकदमे का निष्कर्ष दूर है और उसकी लगातार कैद दूसरे मामले में चार सप्ताह के लिए पैरोल पर उसकी रिहाई में भी बाधा बन रही है। अदालत ने 7 अप्रैल को कहा,"त्वरित सुनवाई का अधिकार अब भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत हमारे संवैधानिक न्यायशास्त्र में मजबूती से स्थापित है। कोई अमूर्त या भ्रामक सुरक्षा उपाय नहीं है। यह व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का एक महत्वपूर्ण पहलू है और इसे केवल इसलिए कम नहीं किया जा सकता क्योंकि मामला मकोका जैसे विशेष कानून के तहत आता है।

जमानत के आदेश में आगे कहा गया,"यह मामला सीधे तौर पर अनुच्छेद 21 के तहत संवैधानिक जांच के दायरे में आता है,जो त्वरित सुनवाई के अधिकार की गारंटी देता है।" राज्य की स्थिति रिपोर्ट ने अदालत को बताया कि अभियोजन पक्ष के 60 गवाहों में से अब तक केवल 35 की ही जांच की गई है। इसमें आगे कहा गया,"अत्यधिक देरी और हिरासत की अत्यधिक अवधि आवेदक के अनुच्छेद 21 के तहत मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करती है।"

अरुण को जून 2016 में मनोज मोरखेरी गिरोह का एक सक्रिय सदस्य होने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था,जो मुख्य रूप से दिल्ली-एनसीआर और आसपास के राज्यों में सक्रिय एक संगठित और सुव्यवस्थित आपराधिक सिंडिकेट है। कथित तौर पर यह सिंडिकेट हत्या,फिरौती के लिए अपहरण,जबरन वसूली,लूट और हत्या के प्रयास सहित कई गंभीर अपराधों में शामिल था। दिल्ली पुलिस के वकील ने नियमित जमानत के लिए आरोपी की याचिका का विरोध इस आधार पर किया कि वह एक कुख्यात अपराधी था और अगर उसे जमानत पर रिहा किया जाता है तो वह अपराध करना जारी रखेगा,गवाहों को धमकाएगा और न्याय के मार्ग में बाधा डालेगा।

अदालत ने हालांकि कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जब विशेष कानूनों के तहत मुकदमों में अनावश्यक देरी होती है, तो कठोर जमानत प्रावधानों की सख्ती को स्वतंत्रता के संवैधानिक वादे के आगे झुकना होगा। इसलिए,हालांकि मकोका की धारा 21(4) जमानत देने के लिए कठोर शर्तें लगाती है,लेकिन इसे आरोपी की व्यक्तिगत स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार,निर्दोषता की धारणा और त्वरित सुनवाई के अधिकार को सुनिश्चित करने में सामाजिक हित के साथ संतुलित किया जाना चाहिए।

अदालत ने कहा कि जहां त्वरित सुनवाई के अधिकार का स्पष्ट और लगातार उल्लंघन हो रहा हो, वहां संवैधानिक अदालतें न केवल हस्तक्षेप करने के लिए सशक्त हैं, बल्कि कर्तव्यबद्ध भी हैं। उसे वर्तमान मामले में उसे फंसाने के लिए पेश किए गए सबूतों पर भी गंभीर संदेह है। अदालत ने कहा कि पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने पांच साल पहले उसे एक अन्य मामले में चार सप्ताह के लिए पैरोल दी थी, जिसमें वह आजीवन कारावास की सजा काट रहा है। अनुकूल न्यायिक आदेश के बावजूद स्वतंत्रता से वंचित करना नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है,खासकर जब वर्तमान मामले में मुकदमा धीमी गति से चल रहा हो।

अदालत ने कहा,"इस प्रकार इस मामले का लंबित रहना ही आवेदक को एक संवैधानिक अदालत द्वारा दी गई सीमित स्वतंत्रता का लाभ उठाने में एकमात्र बाधा बन गया है, जो कैदियों के पुनर्वास और समाज में पुन:एकीकरण को सुगम बनाता है,और उन्हें अपने परिवार के सदस्यों के साथ सामाजिक संबंध फिर से स्थापित करने में सक्षम बनाता है। ऐसा परिणाम न्याय के उद्देश्यों को विफल करता है और इसे अनिश्चित काल तक जारी रहने की अनुमति नहीं दी जा सकती। आरोपी को 50,000 रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही राशि की एक जमानत पर शर्तों के साथ नियमित जमानत दी गई।