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दिल्ली में बिना इजाजत नहीं बजेंगे लाउडस्पीकर, तोड़ा नियम तो ऐक्शन; नए आदेश जारी

राष्ट्रीय राजधानी में अब प्रशासन की बिना मंजूरी के लाउडस्पीकर नहीं लगाए जा सकेंगे। इसको लेकर दिल्ली पुलिस की ओर से नए दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।

Krishna Bihari Singh लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीThu, 17 April 2025 07:50 PM
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दिल्ली में बिना इजाजत नहीं बजेंगे लाउडस्पीकर, तोड़ा नियम तो ऐक्शन; नए आदेश जारी

दिल्ली में लाउडस्पीकर बजाने के लिए पहले प्रशासन की मंजूरी लेनी होगी। इसको लेकर दिल्ली पुलिस की ओर से निर्देश जारी किए गए हैं। दिल्ली पुलिस की ओर से जारी नए निर्देशों में कहा गया है कि बिना अनुमति के लाउडस्पीकर नहीं लगाए जा सकते हैं। दिल्ली पुलिस ने राष्ट्रीय राजधानी में अब लाउडस्पीकर की आवाज पर कानूनी सीमा भी निर्धारित कर दी है। इस मसले पर डीसीपी आउटर दिल्ली सचिन शर्मा ने कहा कि ध्वनि प्रदूषण को लेकर कुछ कानून हैं जिन पर पुलिस की ओर से कदम उठाए जा रहे हैं।

इस मुद्दे पर डीसीपी आउटर दिल्ली सचिन शर्मा ने कहा कि राष्ट्रीय राजधानी में ध्वनि प्रदूषण को लेकर कुछ कानून हैं। ध्वनि स्तर को नियंत्रित करने के लिए कुछ प्रावधान हैं। इन मुद्दों को लेकर नियमित कार्रवाई की जा रही है। कई वर्गीकरण हैं। यदि कोई कानून का उल्लंघन करता है, उसके खिलाफ कई प्रावधान हैं, जिनके आधार पर कार्रवाई की जाएगी।

दिल्ली पुलिस की ओर से जारी दिशा-निर्देश यूपी में उठाए गए कदमों के समान हैं। नए नियमों का मकसद ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करना और सुनिश्चित करना है कि ध्वनि का स्तर तय सीमा के भीतर रहे। इन नए दिशा-निर्देशों के अनुसार, धार्मिक स्थलों पर तय मात्रा से अधिक लाउडस्पीकर का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। सार्वजनिक समारोहों, धार्मिक आयोजनों और रैलियों समेत किसी भी स्थान पर लाउडस्पीकर के इस्तेमाल के लिए पुलिस से पूर्व मंजूरी लेनी होगी।

दिल्ली पुलिस की ओर से जारी नए सर्कुलर में कहा गया है कि टेंट हाउस से किराए पर लिए गए लाउडस्पीकरों का इस्तेमाल पर नए नियमों के तहत आएगा। नए निर्देशों में लाउडस्पीकर को किराए पर देने वाले की भी जिम्मेदारी तय की गई है।

नए नियमें के तहत अब किराए पर लाउडस्पीकर देने वालों को पहले ही तस्दीक कर लेनी होगी कि जिनको वे अपना साजो-सामान दे रहे हैं उनके पास प्रशासन की ओर से इसके इस्तेमाल की लिखित मंजूरी है या नहीं। नए निर्देशों में जिला पुलिस उपायुक्तों (डीसीपी) को कानून का अनुपालन सुनिश्चित कराने को कहा गया है। नियमों का उल्लंघन करने वाले टेंट हाउस मालिकों या लाउडस्पीकर को किराए पर देने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।