Court Sentences Husband Mother-in-Law and Father-in-Law in Dowry Death Case दहेज हत्या में पति, सास- ससुर को कोर्ट ने सुनाई सजा , Muzaffar-nagar Hindi News - Hindustan
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दहेज हत्या में पति, सास- ससुर को कोर्ट ने सुनाई सजा

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Newswrap हिन्दुस्तान, मुजफ्फर नगरThu, 17 April 2025 07:46 PM
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दहेज हत्या में पति, सास- ससुर को कोर्ट ने सुनाई सजा

दहेज हत्या के मामले में कोर्ट ने महिला के पति, सास व ससुर को सजा सुनाई है। कोर्ट ने प्रत्येक पर अर्थदंड भी लगाया है। डीजीसी राजीव शर्मा व एडीजीसी कुलदीप कुमार व जोगेन्द्र गोयल ने बताया कि वादी प्रवीण निवासी सुजडू ने अपनी बेटी शाहिन की शादी 11 अक्टूबर 2015 को मखियाली निवासी मीर हसन के साथ की थी। शादी से ससुराल पक्ष के लोग खुश नहीं थे। उसकी बेटी को लगातार प्रताडित करते रहते थे। कई बार ससुराल पक्ष के लोगों से बातचीत कर समझौता कराने का प्रयास किया। 14 फरवरी 2022 को ससुरालियों ने दहेज के लालच में बेटी की हत्या कर दी। पुलिस ने पति मीर हसन , सास शकीला व ससुर लियाकत समेत छह के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की थी। पुलिस ने पति, सास व ससुर के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की थी। इस मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट नम्बर 2 की न्यायाधीश नेहा गर्ग की कोर्ट में हुई। कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए पति मीर हसन को दस साल की सजा व 7 हजार रुपए का अर्थदंड से दंडित किया है। वही सास शकीला व ससुर लियाकत को सात-सात साल की सजा व प्रत्येक पर दो हजार रुपए का अर्थदंड लगाया है।

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