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दिल्ली के रिज में पेड़ों की कटाई से SC नाराज,DDA पर अवमानना का आरोप,जुर्माना भी लगाया

कोर्ट ने सुभाशीष पांडा (DDA के पूर्व उपाध्यक्ष,जो अब DDA से जुड़े नहीं हैं) के खिलाफ अवमानना की कार्यवाही बंद कर दी। हालांकि,इसने अन्य अधिकारियों पर 25,000 रुपये का पर्यावरणीय शुल्क लगाया है,जो किसी भी विभागीय कार्रवाई के अतिरिक्त और बिना किसी पूर्वाग्रह के होगा।

Utkarsh Gaharwar लाइव हिन्दुस्तान, दिल्लीWed, 28 May 2025 12:34 PM
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दिल्ली के रिज में पेड़ों की कटाई से SC नाराज,DDA पर अवमानना का आरोप,जुर्माना भी लगाया

सुप्रीम कोर्ट (SC) ने दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) के अधिकारियों को दिल्ली रिज क्षेत्र में पेड़ काटने के मामले में अवमानना का दोषी ठहराया है। ये पेड़ CAPFIMS पैरामिलिट्री अस्पताल तक पहुंचने के लिए सड़क चौड़ीकरण परियोजना के लिए कोर्ट की अनुमति के बिना काटे गए थे। SC ने कहा,"एक कानून के शासन पर आधारित राष्ट्र के रूप में,न्यायपालिका में बहुत विश्वास रखा जाता है। जब जानबूझकर अवहेलना की जाती है,तो कोर्ट को सख्त रुख अपनाना चाहिए। हमने इस कृत्य को दो हिस्सों में बांटा है। पहला,अनुमति लेने की आवश्यकता का सीधा पालन न करना और दूसरा कोर्ट से जानबूझकर यह बात छिपाना कि पेड़ों की कटाई पहले ही हो चुकी थी। जानबूझकर जानकारी न देना न्यायिक प्रक्रिया के मूल पर चोट करता है। प्रतिवादियों का आचरण अवमाननापूर्ण रहा है। उनके कृत्य आपराधिक अवमानना के दायरे में आते हैं।"

जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन.कोटिश्वर सिंह की बेंच ने आगे निर्देश दिया कि अब से पेड़ लगाने,सड़क बनाने,पेड़ काटने या किसी भी ऐसी गतिविधि से संबंधित हर अधिसूचना या आदेश में,जिसका पर्यावरण पर असर पड़ सकता है,इस कोर्ट के सामने संबंधित कार्यवाही लंबित होने का स्पष्ट रूप से उल्लेख होना चाहिए। कोर्ट ने कहा, "यह निर्देश इसलिए दिया गया है ताकि भविष्य में अज्ञानता को बचाव के तौर पर इस्तेमाल न किया जा सके।"

कोर्ट ने सुभाशीष पांडा (DDA के पूर्व उपाध्यक्ष,जो अब DDA से जुड़े नहीं हैं) के खिलाफ अवमानना की कार्यवाही बंद कर दी। हालांकि,इसने अन्य अधिकारियों पर 25,000 रुपये का पर्यावरणीय शुल्क लगाया है,जो किसी भी विभागीय कार्रवाई के अतिरिक्त और बिना किसी पूर्वाग्रह के होगा। उनके खिलाफ एक औपचारिक निंदा भी जारी की गई। कोर्ट ने टिप्पणी की कि यह संस्थागत गलतियों और प्रशासनिक अतिक्रमण का एक उत्कृष्ट मामला था,जिसमें अनुमति प्राप्त करने में विफलता,कोर्ट के आदेशों की अवहेलना और परिणामस्वरूप पर्यावरणीय गिरावट शामिल थी।

जजमेंट सुनाते हुए जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि प्रतिवादियों ने कोर्ट के पहले के निर्देशों का पालन करने में अपनी विफलता स्वीकार कर ली थी। कोर्ट ने इस मुद्दे को इस रूप में देखा कि क्या कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन जानबूझकर और इरादतन था और यदि ऐसा था,तो अवमानना को खत्म करने के लिए क्या कदम उठाने की आवश्यकता थी। कोर्ट ने स्वीकार किया कि सड़क चौड़ीकरण परियोजना CAPFIMS अस्पताल की सेवा के लिए की गई थी,जो अर्धसैनिक कर्मियों की जरूरतों को पूरा करता है। कोर्ट ने कहा कि संवैधानिक कोर्ट का कर्तव्य है कि वह बड़े जनहित के फैसलों पर विचार करे और अपने फैसलों में संवैधानिक नैतिकता,सामाजिक न्याय के सिद्धांत से निर्देशित हो।

अस्पताल जिसके लिए सड़क चौड़ीकरण किया गया था अर्धसैनिक जवानों की जरूरतों को पूरा करने के लिए था। गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा देखभाल तक पहुंच सुनिश्चित करना कोई विशेषाधिकार नहीं,बल्कि एक आवश्यकता है। सैन्य कर्मियों और उनके परिवारों के लिए ऐसे संस्थानों के महत्व को पहचानना अनिवार्य है। ऐसे व्यक्ति बेजुबान रहते हैं। व्यापक जनहित हमारे साथ है। कोर्ट ने व्यापक निर्देश जारी किए हैं।

कोर्ट ने निर्देश दिया कि DDA और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (GNCTD) द्वारा तीन महीने के भीतर तत्काल उपाय किए जाएं। कोर्ट द्वारा गठित एक समिति इस प्रक्रिया की निगरानी करेगी। कोर्ट ने 185 एकड़ जमीन की पहचान करने का भी निर्देश दिया,जिसका विवरण समिति को देना होगा। समिति को एक वनीकरण योजना बनानी होगी,जिसे वन विभाग अपनी देखरेख में लागू करेगा। वनीकरण का पूरा खर्च DDA वहन करेगा। DDA और वन विभाग को वनीकृत क्षेत्रों के रखरखाव को दर्शाती एक संयुक्त रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी। इसके अतिरिक्त,DDA और GNCTD को दिल्ली के हरित क्षेत्र को बढ़ाने के लिए समिति द्वारा निर्धारित आगे के व्यापक उपायों को लागू करना होगा। कोर्ट ने जोर दिया कि ये निर्देश बाध्यकारी हैं और पक्षों को कोर्ट के सामने समय-समय पर अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करनी होगी। दिल्ली सरकार को संबंधित हितधारकों के परामर्श से,सड़क चौड़ीकरण परियोजना के लाभार्थियों की पहचान करनी होगी। इस पहचान के आधार पर,निर्माण की लागत के अनुरूप एक एकमुश्त शुल्क लगाया जाएगा।