पिरामिड होम्स सोसाइटी में बिजली नियमों के उल्लंघन का आरोप
- सेक्टर-86 स्थित पिरामिड होम्स सोसाइटी की रखरखाव एजेंसी पर एचईआरसी नियमों के उल्लंघन का आरोप

गुरुग्राम, कार्यालय संवाददाता। सेक्टर-86 स्थित पिरामिड होम्स सोसाइटी की रखरखाव एजेंसी बीडी फैसेलिटी मैनेजमेंट पर मनमानी के आरोप लगे हैं। आरोप है कि हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग (एचईआरसी) के नियमों का यह रखरखाव एजेंसी जमकर उल्लंघन कर रही है। पिरामिड होम्स सोसाइटी के निवासी विजय सिंह का आरोप है कि एचईआरसी ने आदेश जारी किए हुए हैं कि बिजली के प्री-पेड मीटर से सिर्फ बिजली शुल्क वसूला जाए, लेकिन रखरखाव एजेंसी मनमानी करके इस सोसाइटी में करीब 700 परिवारों को परेशान करने में लगी है। आरोप लगाया कि यह सोसाइटी किफायती आवास नीति के तहत विकसित हैं। इस सोसाइटी में दुपहिया वाहन पार्किंग की जगह है। यदि कोई फ्लैट मालिक आपातकालीन स्थिति में या परिवार को छोड़ने के लिए सोसाइटी के अंदर कार लेकर आ जाता है तो उसके ऊपर एक से दो हजार रुपये का जुर्माना लगा दिया जाता है। इस जुर्माना राशि को बिजली के प्री-पेड मीटर से जबरन काट लिया जाता है। सिंह ने कहा कि इस रखरखाव एजेसी में कार्यरत कर्मचारियों को फ्लैट मालिकों की तरफ से दी जा रहे रखरखाव शुल्क से वेतन मिल रहा है और अब यही लोग फ्लैट मालिकों को परेशान करने में लगे हैं।
स्थानीय निवासी राजेश जैन ने बताया कि उनके ऊपर मार्च माह में पांच बार एक-एक हजार रुपये का जुर्माना रखरखाव एजेंसी ने लगाया है। पांच हजार रुपये उनके बिजली के प्री-पेड मीटर से अवैध रूप से काटे गए हैं। उन्होंने कहा कि जब इसका विरोध करने के लिए रखरखाव एजेंसी कार्यालय में जाते हैं तो फ्लैट मालिकों के रखरखाव शुल्क से रखे गए बाउंसरों के माध्यम से फ्लैट मालिकों को धमकाया जाता है। उन्होंने आरोप लगाया कि एचईआरसी के आदेशों का सरेआम उल्लंघन हो रहा है। दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम (डीएचबीवीएन) के अधिकारियों को शिकायत दी है, लेकिन सुनवाई नहीं हो रही है। इसको लेकर एचईआरसी में याचिका दायर की है।
इस मामले में रखरखाव एजेंसी बीडी फैसेलिटी मैनेजमेंट के प्रवक्ता ने कहा कि सरकारी नीति के मुताबिक अफोर्डेबल हाउसिंग सोसायटी में चार पहिया वाहनों की पार्किंग की अनुमति नहीं है। फायर टेंडर के आसपास कार को खड़ा किया जाता है। सुरक्षा के लिहाज से यह बेहद खतरनाक है। नियम तोड़ने पर जुर्माना लगाया जा रहा है। एक जिम्मेदार एजेंसी के रूप में ईमानदारी और जवाबदेही के साथ काम करते हैं। लोगों से वसूली जा रही जुर्माना राशि नियमों के अनुसार है। कुछ फ्लैट मालिकों की तरफ से लगाए सभी आरोप पूरी तरह निराधार हैं।
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