जेम्स को दोषी करार नहीं दिया गया, वह कोई छूट पाने का हकदार नहींः जेल अधिकारी
नई दिल्ली में विशेष न्यायाधीश संजीव अग्रवाल की अदालत में तिहाड़ जेल अधिकारियों ने बताया कि अगusta वेस्टलैंड मामले में क्रिश्चियन मिशेल जेम्स को दोषी नहीं ठहराया गया है, इसलिए वह किसी छूट के लिए हकदार...

नई दिल्ली, कार्यालय संवाददाता। राउज एवेन्यू स्थित विशेष न्यायाधीश संजीव अग्रवाल की अदालत में मंगलवार को तिहाड़ जेल अधिकारियों ने बताया कि अगस्ता वेस्टलैंड मामले में कथित बिचौलिया क्रिश्चियन मिशेल जेम्स को अभी तक दोषी करार नहीं दिया गया है, इसलिए वह कोई भी छूट पाने का हकदार नहीं है। जेल अधीक्षक ने अदालत को यह भी बताया कि जेम्स की हिरासत के दौरान कोई सजा रिकार्ड में दर्ज नहीं की गई थी। कारावास के दौरान उनका आचरण संतोषजनक था। विशेष न्यायाधीश ने जेम्स की सजा में छह महीने की कटौती संबंधी याचिका के जवाब में एक रिपोर्ट भी मांगी। अदालत ने तिहाड़ जेल के महानिदेशक को जेम्स द्वारा दायर याचिका पर उनके आचरण से संबंधित रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया था। उस दौरान प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को भी नोटिस जारी किया गया था। बता दें कि ब्रिटिश नागरिक जेम्स को चार दिसंबर 2018 को दुबई से प्रत्यर्पित कराया गया था, जहां उसे चार महीने हिरासत में रखा गया था। जांच एजेंसियों ने अगस्ता वेस्टलैंड से 12 वीवीआईपी हेलीकाप्टरों की खरीद में अनियमितताओं का दावा किया था। वह मामले में जांच के दायरे में आने वाले तीन कथित बिचौलियों में से एक है और अन्य दो गुइडो हैश्के और कार्लो गेरोसा हैं। जून 2016 में जेम्स के खिलाफ दायर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के आरोपपत्र के अनुसार, उसे अगस्ता वेस्टलैंड से तीन करोड़ यूरो (लगभग 225 करोड़ रुपये) मिले थे।
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