आतंकी राणा की याचिका पर अदालत ने सुरक्षित रखा फैसला
पटियाला हाउस कोर्ट ने मुंबई हमले के मास्टरमाइंड तहव्वुर राणा की याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा है। राणा ने अपने परिवार से फोन पर बात करने की गुहार लगाई थी, लेकिन एनआईए ने जांच के कारण इसका विरोध किया।...

- सुनवाई के दौरान एनआई ने याचिका का किया विरोध - परिवार के सदस्यों से बात करने की लगाई थी गुहार
नई दिल्ली, कार्यालय संवाददाता। पटियाला हाउस कोर्ट ने बुधवार को मुंबई हमले के मास्टरमाइंड तहव्वुर राणा की याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। आतंकी राणा ने 19 अप्रैल को वकील के जरिये अपने परिवार के सदस्यों से फोन पर बात करने की गुहार लगाई थी।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश डा. हरदीप कौर की अदालत में बुधवार को सुनवाई के दौरान राणा के वकील ने दलील दी कि एक विदेशी नागरिक के तौर पर यह उसका मौलिक अधिकार है कि वह अपने परिवार से बात करे। परिवार के सदस्य हिरासत में रहने के दौरान उसके साथ हो रहे व्यवहार को लेकर चिंतित हैं।
हालांकि, राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने जांच का हवाला देते हुए राणा की याचिका का विरोध किया। एनआई ने दलील दी कि इससे जांच पर असर पड़ सकता है। साथ ही चिंता जताई कि आतंकी राणा संवेदनशील जानकारी का खुलासा कर सकता है। अदालत आतंकी राणा की याचिका पर आज यानि गुरुवार को आदेश पारित कर सकती है। बता दें कि आतंकी हमलों के आरोपी राणा को 10 अप्रैल को अमेरिका से भारत प्रत्यर्पित किया गया था।
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