करनैल सिंह के खिलाफ शिकायत पर फैसला सुरक्षित
मानहानि मामला : राउज एवेन्यू कोर्ट ने मंगलवार को पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन द्वारा भाजपा विधायक करनैल सिंह के खिलाफ दायर मानहानि की शिकायत पर संज्ञान

नई दिल्ली, कार्यालय संवाददाता। राउज एवेन्यू कोर्ट ने मंगलवार को पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन द्वारा भाजपा विधायक करनैल सिंह के खिलाफ दायर मानहानि की शिकायत पर संज्ञान लेने के मुद्दे पर फैसला सुरक्षित रख लिया। अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट पारस दलाल की अदालत ने मामले में आदेश और स्पष्टीकरण के लिए दो जून की तारीख तय की है। साथ ही दोनों पक्षों को पांच पन्नों में लिखित दलील दाखिल करने का आदेश दिया है। करनैल सिंह के वकील विनोद दहिया ने कहा कि उन्होंने जो आरोप लगाए हैं, वे प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की प्रेस विज्ञप्ति और मीडिया रिपोर्ट्स पर आधारित हैं।
बतौर चुनावी उम्मीदवार, जनता को विरोधी की पृष्ठभूमि बताना उनका कर्तव्य था। जैन की ओर से वकील रजत भारद्वाज ने कहा कि उन पर झूठे आरोप बदनाम करने के लिए और चुनावी लाभ के लिए लगाए गए थे। यह है मामला जैन का आरोप है कि 19 जनवरी को एक टीवी साक्षात्कार के दौरान करनैल सिंह ने उनके खिलाफ झूठे और प्रतिष्ठा को धूमिल करने वाले बयान दिए थे। पूर्व मंत्री जैन के मुताबिक, करनैल सिंह ने दावा किया था कि ईडी ने उनके घर से 37 किलोग्राम सोना बरामद किया है। साथ ही यह भी आरोप लगाया था कि उनके नाम 1,100 एकड़ जमीन है, जो कथित तौर पर भ्रष्टाचार और धनशोधन से अर्जित की गई है।
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