हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार को याचिका वापस लेने की अनुमति दी
दिल्ली उच्च न्यायालय ने फरवरी 2020 की हिंसा और 2021 के गणतंत्र दिवस हिंसा के मामलों में विशेष लोक अभियोजक चुनने के लिए उपराज्यपाल के आदेश के खिलाफ याचिका को वापस लेने की अनुमति दी। कोर्ट ने कहा कि...

नई दिल्ली, प्रमुख संवाददाता। दिल्ली उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को फरवरी 2020 की हिंसा और वर्ष 2021 के गणतंत्र दिवस हिंसा मामलों के लिए विशेष लोक अभियोजक चुनने की अनुमति देने वाले उपराज्यपाल के आदेश के खिलाफ याचिका वापस लेने की अनुमति दे दी है। मुख्य न्यायाधीश डी के उपाध्याय और न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की पीठ ने सोमवार को कहा कि दिल्ली सरकार के आवेदन को स्वीकार किया जा रहा है। साथ ही इस याचिका को वापस लेने के आधार पर खारिज किया जाता है। उपराज्यपाल के वकील की ओर से याचिका पर आपत्ति नहीं जताए जाने के बाद पीठ ने यह आदेश पारित किया।
पूर्ववर्ती आप सरकार ने एलजी के फैसले को इस आधार पर चुनौती दी थी कि 26 जनवरी 2021 को किसानों के विरोध-प्रदर्शन से संबंधित हिंसा व उत्तर-पूर्वी दिल्ली में भड़की साम्प्रदायिक हिंसा के मामलों में दिल्ली पुलिस द्वारा वकीलों को एसपीपी के रूप में चुनना निष्पक्ष सुनवाई के हित में नहीं होगा। नियुक्तियों पर एलजी का आदेश 23 जुलाई, 2021 को आया था, जिस पर पूर्व सरकार ने आरोप लगाया था कि इससे निष्पक्ष सुनवाई को खतरा है। भाजपा शासित दिल्ली सरकार ने अब यह याचिका वापस ले ली है। इससे मुद्दे का निपटारा हो गया है।
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