Delhi High Court Orders Demolition of Encroachments to Prevent Flooding मद्रासी कैंप पर चलेगा बुलडोजर, हाईकोर्ट ने पुनर्वास को लेकर जारी किए निर्देश, Delhi Hindi News - Hindustan
Hindi NewsNcr NewsDelhi NewsDelhi High Court Orders Demolition of Encroachments to Prevent Flooding

मद्रासी कैंप पर चलेगा बुलडोजर, हाईकोर्ट ने पुनर्वास को लेकर जारी किए निर्देश

- एक जून से शुरू होगी ध्वस्तीकरण की प्रक्रिया नई दिल्ली, कार्यालय संवाददाता। दिल्ली

Newswrap हिन्दुस्तान, नई दिल्लीMon, 12 May 2025 07:31 PM
share Share
Follow Us on
मद्रासी कैंप पर चलेगा बुलडोजर, हाईकोर्ट ने पुनर्वास को लेकर जारी किए निर्देश

- एक जून से शुरू होगी ध्वस्तीकरण की प्रक्रिया नई दिल्ली, कार्यालय संवाददाता। दिल्ली उच्च न्यायालय ने मानसून के दौरान जलभराव की समस्या से बचने के लिए बारापुला नाले से अतिक्रमण हटाने का निर्देश दिया है। अदालत ने मद्रासी कैंप को ध्वस्त करने का आदेश दिया है। यह प्रक्रिया एक जून से शुरू होगी। साथ ही निवासियों के पुनर्वास के लिए भी दिशा-निर्देश जारी किए हैं। न्यायमूर्ति प्रतिभा एम. सिंह और न्यायमूर्ति मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा की पीठ ने कहा कि बारापुला नाले की सफाई दिल्ली की जल निकासी व्यवस्था के लिए अत्यंत आवश्यक है। ध्वस्तीकरण व्यवस्थित ढंग से होना चाहिए, लेकिन बारापुला नाले को जाम मुक्त करने के लिए मद्रासी कैंप निवासियों का पुनर्वास भी आवश्यक है।

कोई भी निवासी सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण के कारण पुनर्वास के अधिकार के अलावा किसी अन्य अधिकार का दावा नहीं कर सकता। ---------- शिविर लगाने का भी दिया आदेश अदालत ने निर्देश दिया कि पुनर्वास के लिए डीडीए, नगर निगम, दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड, पीडब्ल्यूडी और दिल्ली सरकार दो शिविर लगाएंगे। एक शिविर नरेला फ्लैटों के कब्जे पत्र सौंपने के लिए होगा। दूसरा शिविर आवश्यकता पड़ने पर ऋण स्वीकृत करने के लिए होगा। पीठ ने कहा कि आने वाले मानसून को देखते हुए मद्रासी कैंप के निवासियों का नरेला में पुनर्वास अत्यंत महत्वपूर्ण है।

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।