मद्रासी कैंप पर चलेगा बुलडोजर, हाईकोर्ट ने पुनर्वास को लेकर जारी किए निर्देश
- एक जून से शुरू होगी ध्वस्तीकरण की प्रक्रिया नई दिल्ली, कार्यालय संवाददाता। दिल्ली

- एक जून से शुरू होगी ध्वस्तीकरण की प्रक्रिया नई दिल्ली, कार्यालय संवाददाता। दिल्ली उच्च न्यायालय ने मानसून के दौरान जलभराव की समस्या से बचने के लिए बारापुला नाले से अतिक्रमण हटाने का निर्देश दिया है। अदालत ने मद्रासी कैंप को ध्वस्त करने का आदेश दिया है। यह प्रक्रिया एक जून से शुरू होगी। साथ ही निवासियों के पुनर्वास के लिए भी दिशा-निर्देश जारी किए हैं। न्यायमूर्ति प्रतिभा एम. सिंह और न्यायमूर्ति मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा की पीठ ने कहा कि बारापुला नाले की सफाई दिल्ली की जल निकासी व्यवस्था के लिए अत्यंत आवश्यक है। ध्वस्तीकरण व्यवस्थित ढंग से होना चाहिए, लेकिन बारापुला नाले को जाम मुक्त करने के लिए मद्रासी कैंप निवासियों का पुनर्वास भी आवश्यक है।
कोई भी निवासी सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण के कारण पुनर्वास के अधिकार के अलावा किसी अन्य अधिकार का दावा नहीं कर सकता। ---------- शिविर लगाने का भी दिया आदेश अदालत ने निर्देश दिया कि पुनर्वास के लिए डीडीए, नगर निगम, दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड, पीडब्ल्यूडी और दिल्ली सरकार दो शिविर लगाएंगे। एक शिविर नरेला फ्लैटों के कब्जे पत्र सौंपने के लिए होगा। दूसरा शिविर आवश्यकता पड़ने पर ऋण स्वीकृत करने के लिए होगा। पीठ ने कहा कि आने वाले मानसून को देखते हुए मद्रासी कैंप के निवासियों का नरेला में पुनर्वास अत्यंत महत्वपूर्ण है।
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